Procedure for Application of Ration Card in Karnataka / कर्नाटक में राशन कार्ड के आवेदन के लिए प्रक्रिया

A ration card is considered to be an important document for various purposes for Indian citizens. The ration shop provides us the commodities at lower price such as rice, sugar, wheat etc.  One can apply for various documents such as Domicile Certificate, Voter ID cards, and other required important documents. Ration cards are used when resources are low in a country and it ensures that citizens conserve valuable resources. Government controls the distribution of scarce resources by restricting the people to buy the scarce goods and services. The usage of ration card also enables citizens to stay connected with the Government database. The Karnataka concerned Department of Food, Civil Supplies, and Consumer Affairs has started an easy and time-saving process of online registration of ration card through online application service.

Ration card is allotted to an applicant on the basis of different categories and their income status:

  • Below Poverty Line (BPL): These ration cards are allotted to those people who are earning less than Rs 10,000 per annum and Government provides them food and grains at lower prices.
  • Above Poverty Line (APL): These ration cards are allotted to those people who are earning more than Rs 10,000 per annum and such people are not liable to get food and grains from ration shops.
  • Antyodaya Families (AYY): These ration cards are allotted to those who are very poor and don’t have a stable income and Government issues a yellow ration card for them.

Who can apply for a ration card in Karnataka?

  1. Families without ration cards
  2. Members belonging to divided families
  3. Couples who have newly married
  4. Temporary ration card holders with expired cards

Documents and information needed for application of new ration cards in Karnataka:

  1. Region of Food Department
  2. Recent Electricity Bill
  3. Photo ID
  4. Full Residential Address with PIN code
  5. Name of family members and relationship with the applicant
  6. Occupation and annual income
  7. Details of LPG connection
  8. Contact information along with phone and/or mobile number
  9. Unmarried people must provide address of parents

Application Procedure:

  1. An application can be filed at any service kiosk located at Bangalore/ Karnataka/ Private franchises/ Janasnehi Kendra/ Grama Panchayath/ POS shops.
  2. The public can visit the Department of Food, Civil Supplies and Consumers Affairs Website to generate Ration Card. Visit the dept. website using URL http://ahara.kar.nic.in and then select e-services menu
  3. On opening the site, the Applicant is prompted to select the preferred language, “Kannada” or “English”
  4. Then, the Applicant is prompted to select the “New Ration Card Request” or “Edit Saved Request” options.
  5. The Applicant can initiate a request for new Ration Card by selecting “New Ration Card Request” and then the Applicant has to select the Card Type applying for, Non-Priority Household (NPHH).
  6. After the selecting the Non-Priority Household (NPHH) Card type, the Applicant is prompted to enter the Aadhar Number.
  7. On successful validation of Aadhar Number, the Applicant has to authenticate with One Time Password (OTP) to the Mobile Number registered with Aadhar or Finger Print Verification.
  8. On successful verification of Fingerprint, the entered Aadhar details will be displayed and if the Applicant feels that the Aadhar Details are correct, then the Applicant can click on the “Add” Button so that the Application is accepted and an Application Number is generated.
  9. If suppose the Ration Card members already exists for the entered Aadhar Number, then the Applicant has delete duplicate members. Without deleting the duplicate Card members Applicant cannot apply for new Ration Card.
  10. After updating the relationship for all the members, the Application Number is generated as shown in below Screen using which the Applicant can edit the Application. The Applicant has to authenticate for editing the Application.
  11. Now, The Applicant has to click on “Next Stage” Button. The following Screen appears prompting the Applicant to select the Address for the Ration Card and Mobile Number for receiving SMS from the Department.
  12. After selecting the Address for the Ration Card and the Mobile Number and clicking on the “Next Stage” Button, below Screen appears alerting the Applicant to which “District” and “Taluk” the Ration Card will be generated based on the selected Address.
  13. After the Applicant selects the Shop, based on the location (Urban/Rural) of the Shop, the Applicant is prompted to select the City (Urban location) and Ward Number and Name or Panchayat (Rural location) respectively.
  14. After selecting the City/Panchayat and clicking on “Next Stage” Button and the Applicant is prompted to select the HOF. If female members greater than eighteen years of Age are members of the Application, then only the female members are available for HOF selection.
  15. If the Applicant is willing to draw ration, then based on the number of Members in the Application, the allotted ration and the rate for the ration is displayed as shown below Screenshots and then the proceed to a speciemen copy of Ration Card.
  16. If the Applicant feels that the details in the Specimen copy are correct, then can proceed to generate Ration Card by clicking on “Generate RC” Button.

How to Check Ration Card Application Status Online?

Ration Card Application status of the Ration Card can be tracked online on the web portal of the Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department

  1. First, you have to go to official sites: http://ahara.kar.nic.in/status1/
  2. Firstly Select your respective Area
  3. Enter the Acknowledgement Number, date and Mobile Number.
  4. Click on the ‘Go’ Option

Contact Details:

  1. Applicant can contact to following address: Minister’s Office, Room No. 344/345, Third Floor, Vikas Soudha, Bangalore-560 001
  2. Phone No.: 080-2238 3418, 2203 4783 (Off)
  3. E-mail: foodminister2016@gmail.com
  4. Toll-Free No: 1967

Reference and Details:

  1. To know more information related to the Death certificate visit: http://ahara.kar.nic.in/home.aspx

 

 

कर्नाटक में राशन कार्ड के आवेदन के लिए प्रक्रिया

 

भारतीय नागरिकों के लिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। राशन की दुकान हमें चावल, चीनी, गेहूं आदि जैसे कम कीमत पर जरूरतमंद सामान प्रदान करती है। राशन कार्ड ये दस्तावेज डोमिस्लाइज सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड और अन्य आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेजों के आवेदन के लिए काम आता हैं। देश में संसाधन कम होने पर राशन कार्ड का उपयोग किया जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक मूल्यवान संसाधनों का संरक्षण करें। सरकार दुर्लभ हुआ संसाधनों के वितरण को नियंत्रित करती है ताकि लोगों को दुर्लभ हुवे वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। राशन कार्ड के उपयोग से नागरिकों को सरकारी डेटाबेस से जुड़े रहने में भी मदद मिलती है। कर्नाटक राज्य के  खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ऑनलाइन आवेदन सेवा के माध्यम से राशन कार्ड के ऑनलाइन पंजीकरण को  आसान बना दिया है जिस से  समय की बचत भी होगी।

राशन कार्ड को विभिन्न श्रेणियों और उनकी आय की स्थिति के आधार पर आवेदक को आवंटित किया जाता है:

  • गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल): ये राशन कार्ड उन लोगों को आवंटित किए जाते हैं जो प्रति वर्ष 10,000 रुपये से कम कमाते हैं और सरकार उन्हें कम कीमतों पर भोजन और अनाज प्रदान करती है।
  • गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल): ये राशन कार्ड उन लोगों को आवंटित किए जाते हैं जो प्रतिवर्ष 10,000 रुपये से अधिक कमाते हैं और जो राशन की दुकानों से भोजन और अनाज प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।
  • अंत्योदय परिवार (एवाईवाई): ये राशन कार्ड उन लोगों को आवंटित किए जाते हैं जो बहुत गरीब हैं और उनके पास स्थिर आय नहीं है और सरकार उनके लिए पीले राशन कार्ड जारी करती है।

कर्नाटक में राशन कार्ड के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

  1. बिना राशन कार्ड वाले परिवार
  2. विभाजित परिवारों के सदस्य
  3. जोड़े जो हाल में शादीशुदा हैं
  4. अस्थायी राशन कार्ड धारक जिन की कार्ड की अवधि समाप्त हो चुकी है

कर्नाटक में नए राशन कार्ड के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ और सूचना:

  1. खाद्य विभाग का क्षेत्र
  2. हाल ही का  बिजली बिल
  3. फोटो आईडी
  4. पिन कोड के साथ पूर्ण आवासीय पता
  5. परिवार के सदस्यों का नाम और आवेदक के साथ संबंध
  6. व्यवसाय और वार्षिक आय
  7. एलपीजी कनेक्शन का विवरण
  8. फोन और / या मोबाइल नंबर के साथ संपर्क जानकारी
  9. अविवाहित लोगों को माता-पिता का पता होना चाहिए

आवेदन की प्रक्रिया:

  1. राशन कार्ड का आवेदन बैंगलोर / कर्नाटक/ प्राइवेट फ्रेंचाइजीज / जनसंनेही केंद्र / ग्राम पंचायत / पीओएस की दुकानों में स्थित किसी भी सर्विस कियोस्क पर दायर किया जा सकता है।
  2. राशन कार्ड बनाने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले की वेबसाइट पर जाएं। विभाग की वेबसाइट पर जाने के लिए निम्लिखित URL  का उपयोग करे ओर वेबसाइट पर जाने के बाद ई-सर्विस मेनू का चयन करें http://ahara.kar.nic.in 
  3. साइट खोलने पर, आवेदक को पसंदीदा भाषा, “कन्नड़” या “अंग्रेजी” का चुनाव करना होगा
  4. फिर, आवेदक को “नया राशन कार्ड अनुरोध” या “सहेजे गए अनुरोध संपादित करें” विकल्प चुनने के लिए कहा जाता है।
  5. आवेदक “नया राशन कार्ड अनुरोध” का चयन करके नए राशन कार्ड के लिए अनुरोध कर सकते हैं या  फिर आवेदक को गैर-प्राथमिकता घरेलू (एनपीएचएच) के लिए आवेदन करने वाले कार्ड प्रकार का चयन भी करना होगा।
  6. गैर-प्राथमिकता वाले घरेलू (एनपीएचएच) कार्ड प्रकार को चुनने के बाद, आवेदक को आधार संख्या दर्ज करने के लिए कहा जाता है।
  7. आधार संख्या के सफल सत्यापन पर, आवेदक को आधार या फिंगर प्रिंट सत्यापन के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के साथ प्रमाणित करना होगा।
  8. फ़िंगरप्रिंट के सफल सत्यापन पर, प्रवेश विवरण दर्ज किए जाएंगे और अगर आवेदक को लगता है कि आधार विवरण सही हैं, तो आवेदक “जोड़ें” बटन पर क्लिक कर सकते हैं ताकि आवेदन स्वीकार्य हो और एक आवेदन संख्या उत्पन्न हो ।
  9. यदि मान लें कि राशन कार्ड के सदस्य पहले से ही दर्ज किए गए आधार संख्या के लिए मौजूद हैं, तो आवेदक ने डुप्लिकेट सदस्यों को हटा दिया है। डुप्लिकेट कार्ड सदस्यों को हटाने के बिना आवेदक नए राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।
  10. सभी सदस्यों के लिए रिश्ते को अद्यतन करने के बाद, आवेदन संख्या नीचे स्क्रीन में दिखाया गया है जिसके जरिए आवेदनकर्ता आवेदन को संपादित कर सकता है। आवेदन को संपादित करने के लिए आवेदक को प्रमाणित करना होगा
  11. अब, आवेदक को “अगला चरण” बटन पर क्लिक करना होगा निम्नलिखित स्क्रीन आवेदक को विभाग से एसएमएस प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड और मोबाइल नंबर के पते को चुनने के लिए प्रेरित करती है।
  12. राशन कार्ड और मोबाइल नंबर के लिए पता चुनने और “अगला चरण” बटन पर क्लिक करने के बाद, स्क्रीन के नीचे आवेदक को सतर्क दिखाई देता है जिसमें “जिला” और “तालुक” राशन कार्ड चयनित पते के आधार पर उत्पन्न होगा ।
  13. आवेदक दुकान के स्थान (शहरी / ग्रामीण) के आधार पर दुकान का चयन करने के बाद, आवेदक को शहर (शहरी स्थान) और वार्ड संख्या और नाम या पंचायत (ग्रामीण स्थान) का चयन करने के लिए प्रेरित किया जाता है
  14. शहर / पंचायत का चयन करने और “अगला चरण” बटन पर क्लिक करने के बाद और आवेदक को एचओएफ का चयन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यदि अठारह वर्ष से अधिक उम्र के महिला सदस्य आवेदन के सदस्य हैं, तो केवल महिला सदस्य एचओएफ चयन के लिए उपलब्ध हैं।
  15. यदि आवेदक राशन आकर्षित करने के लिए तैयार है, तो आवेदन में सदस्यों की संख्या के आधार पर आबंटित राशन और राशन के लिए दर स्क्रीनशॉट के नीचे दिखाए गए हैं और फिर राशन कार्ड की विशेषक प्रतिलिपि में आगे बढ़ें।
  16. अगर आवेदक को लगता है कि स्पेसिमैन की प्रतिलिपि का विवरण सही है, तो “जेनरेट आर सी” बटन पर क्लिक करके राशन कार्ड उत्पन्न करने की प्रक्रिया कर सकते हैं।

राशन कार्ड आवेदन की स्थिति ऑनलाइन कैसे जांचें?

राशन कार्ड राशन कार्ड के आवेदन की स्थिति खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है

  1. सबसे पहले, आपको आधिकारिक साइटों पर जाना होगा: http://ahara.kar.nic.in/status1/
  2. सबसे पहले अपने संबंधित क्षेत्र का चयन करें
  3. पावती संख्या, तिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  4. ‘गो’ विकल्प पर क्लिक करें

संपर्क विवरण:

  1. आवेदक निम्न पते पर संपर्क कर सकता है: मंत्री कार्यालय, कमरा नंबर 344/345, तीसरा तल, विकास सौधा, बेंगलुरु -560 001
  2. फोन नंबर: 080-2238 3418, 2203 4783 (ऑफ)
  3. ई-मेल: foodminister2016@gmail.com
  4. टोल फ्री नंबर: 1967

संदर्भ और विवरण:

  1. मौत प्रमाण पत्र से संबंधित अधिक जानकारी जानने के लिए: http://ahara.kar.nic.in/home.aspx

Free Mobile Phone Scheme for Women Entrepreneurs in Jharkhand / झारखंड में महिला उद्यमियों के लिए नि:शुल्क मोबाइल फोन योजना

Social Security Yojana in West Bengal to Combine 5 Schemes