Bhagyashree Scheme for Female Child / बाल महिला के लिए भाग्यश्री योजना

बाल महिला के लिए भाग्यश्री योजना

बीपीएल परिवार के लड़की (बच्ची) के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भाग्यश्री योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लड़की (बच्ची) को १ लाख रुपये का बीमा प्रदान किया जाएगा।लड़की की १८ वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उसे सम्मानित किया जाएगा। इस योजना के तहत  बालिका का १ साल की उम्र पूरी होने से पहले सरकार  बालिका के खाते में २१२०० रुपये जमा करती है  और बालिका की १८ साल की उम्र पूरी होने के बाद बालिका का को १ लाख प्रदान किये जाएंगे।

भाग्यश्री योजना के लिए टोल-फ्री नंबर: १८००२०९१४१५

भाग्यश्री योजना का लाभ:

  • बालिका के जन्म के बाद १ साल की उम्र पूरी होने से पहले बालिका के खाते में २१२०० रुपये जमा किये जाएगे।
  • बालिका की १८ साल की उम्र पूरी होने के बाद १,००,००० (१ लाख) प्रदान किये जाएंगे।
  • एक परिवार से दो लड़कियां लाभ प्राप्त कर सकती  है।
  • महिला (बच्ची)  को  ९ वी  से १२ वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए १००० रूपये प्रति महिना छात्रवृति प्रदान की जाएंगी।
  •  लड़की  (बच्ची) के माता-पिता को इस योजना के तहत बीमा मिलेगा और आम आदमी बीमा योजना के लिए प्रीमियम भगीश्री योजना द्वारा दिया जाएंगा।

भाग्यश्री योजना के लिए  पात्रता:

  • गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) सभी समुदायों की महिला (बच्ची) इस योजना के लिए पात्र है, लेकिन लाभ परिवार से दो से अधिक बालिकाओं को नहीं दिया जाएंगा।
  • महिला लड़कियों के माता-पिता महाराष्ट्र राज्य के निवासी होने चाहिए।
  • महिलाएं माता-पिता को दूसरी महिला जन्म के बाद परिवार नियोजन का ऑपरेशन करना चाहिए।
  •  यह योजना ० से १८  वर्ष के आयु वर्ग के महिला (बच्ची) के लिए लागू, है, जिनके माता-पिता की उम्र ६० वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भाग्यश्री योजना नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • भाग्यश्री योजना का आवेदन पत्र
  • महाराष्ट्र राज्य में बालिका के माता-पिता का अधिवास
  • महिला (बच्ची) का जन्म प्रमाण पत्र
  • महिला (बच्ची) माता-पिता का आय प्रमाणपत्र
  • बीपीएल प्रमाण पत्र
  • महिला (बच्ची) का बैक पासबुक, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड

ऑनलाइन आवेदन पत्र और दावा प्रपत्र डाउनलोड करें:

  • https://goo.gl/2QVW9z

किससे संपर्क करें और कहां से संपर्क करें:

  • ग्रामपंचायत कार्यालय
  • आंगनवाड़ी केंद्र
  •  नगरपालिका निगम
  • नजदीकी महिलाएं और बाल विभाग

संदर्भ और विवरण:

 

One Stop Center Scheme (OSC)

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