बिहार राज्य फसल सहायता योजना (बीआरएफएसवाई): प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल की नुकसान के मामले में किसानों को वित्तीय सहायता
बिहार सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए राज्य के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना (बीआरएफएसवाई) की घोषणा की है। यह योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएफबीवाई) जैसे ही एक योजना है लेकिन यह वास्तव में बीमा या बीमा योजना नहीं है। इसके बजाय नई बीआरएफएसवाई गारंटीकृत वित्तीय सहायता योजना है और किसानों को पीएमएफबीवाई के तहत प्रीमियम का भुगतान करने की भी आवश्यकता नहीं है।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana (In English)
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (बीआरएफएसवाई) क्या है? प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए बिहार के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (बीआरएफएसवाई) का उद्देश्य:
- इस योजना के माध्यम से बिहार राज्य के किसानों को सशक्त बनाना।
- प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल की कमी होने पर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ।
- राज्य के किसानों को आत्महत्या करने से रोकना ।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (बीआरएफएसवाई) का लाभ:
- बिहार राज्य के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
- यदि किसानों का नुकसान २०% है तो उसे ७,५०० रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिये जाएगे।
- यदि नुकसान २०% से अधिक है तो किसान को १०,००० रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रदान किये जाएगे।
- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) पुरे देश के किसानो के लिये सुरु की है और बीआरएफएसवाई इसी योजना का दुसरा रुप है।
- किसानों को बीमा के किसी भी किस्त का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बिहार राज्य फसल सहायता योजना (बीआरएफएसवाई) एक सहायता योजना है।
बिहार राज्य फसल सहयायत योजना (बीआरएफएसवाई) के लिए पात्रता / कौन आवेदन कर सकता है:
- यह योजना केवल किसानों के लिए है।
- केवल बिहार राज्य के किसान इस योजना के लिए पात्र हैं।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (बीआरएफएसवाई) का आवेदन पत्र/फॉर्म और पंजीकरण कैसे करे?
- प्राकृतिक आपदाओं के मामले में किसानों को वित्तीय सहायता के लिए पात्र होने के लिए किसानों को स्वयं और उनकी फसलों को पंजीकृत करने की आवश्यकता है।
- केवल पंजीकृत किसानों को पंजीकृत फसल के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- इस योजना को हाल ही में बिहार के मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। आवेदन पत्र और ऑनलाइन / ऑफलाइन पंजीकरण के बारे में और जानकारी अभी तक घोषित नहीं की है। एक बार विवरण उपलब्ध हो जाने के बाद इस अनुभाग को बिहार राज्य फसल सहायता योजना (बीआरएफएसवाई) के लिए चरण-दर-चरण पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया के साथ अद्यतन किया जाएगा।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (बीआरएफएसवाई) की विशेषताएं:
- बिहार राज्य के किसानों को योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- किसी भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- किसानों को बीमा किस्त का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक सहायता योजना है।
- बिहार राज्य फसल सहायता योजना (बीआरएफएसवाई) का कार्यान्वयन खारिप हंगाम २०१८ से शुरू होगा।
- बिहार सरकार ने खरिप हंगाम के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में ९४५ करोड़ रुपये मिले थे लेकिन किसानों के लिए वास्तव में केवल २२१ करोड़ खर्च किये गए इस लिए नई योजना शुरू की गई है।
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