Cancer Suraksha Scheme in Kerala

केरल में कैंसर सुरक्षा योजना

कैंसर एक लाइलाज बीमारी में से एक है अगर हम एक प्रारंभिक अवस्था में इस बीमारी का देखभाल करते है तो  इस बीमारी का इलाज योग्य होता है। लेकिन गरीब पृष्ठभूमि वाले परिवार के लिए क्या? क्योंकि इस बीमारी को रोकने के लिए अधिक पैसे  की आवश्यकता लगाती है और इसलिए केरल सरकार ने कैंसर पीड़ितों की सहायता के लिए तत्काल जरूरत प्रदान करने का निर्णय लिया है।केरल राज्य के गरीब परिवार के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है। कैंसर सुरक्षा योजना केरल सरकार द्वारा १  नवंबर २००८ को शुरू की गई योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों के लिए नि:शुल्क उपचार प्रदान करना है जिनकी आयु १८ साल से कम है और कैंसर से पीड़ित है और गरीब परिवार से संबंधित है।
कैंसर सुरक्षा योजना के लाभ:
  • एक मरीज को  इस योजना के तहत ५०,००० रुपये की आर्थिक साहयता प्रदान की जाएंगी।
  • आपातकालीन स्थिति में, इस योजना के तहत बच्चों को सर्जरी उपचार भी प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत जो बच्चें ने पंजीकृत किया है, उस बच्चें को नि:शुल्क में उपचार प्रदान किया जाएंगा।
कैंसर सुरक्षा योजना के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें:
  • बच्चें  केरल राज्य के निवासी होने चाहिए।
  • राज्य के बच्चों को गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) परिवार से होना चाहिए।
  • बच्चों का मेडिकल बीमा होना चाहिए।
  • यह योजना केवल १८ साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ही लाभदायक है, लेकिन यदि वह उपचार के दौरान १८ साल पूरा करता है, तो लाभ एक साल से आगे की अवधि के लिए उपलब्ध है।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
  • निवासी प्रमाण पत्र (जैसे निवास प्राधिकरण से प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र , बिजली का  बिल)
  • बच्चे के माता-पिता का आय प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड
  • बच्चें की मेडिकल रिपोर्ट
कैंसर सुरक्षा योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए किससे और कहां संपर्क करें:
  • केरल सामाजिक न्याय विभाग के कल्याणकारी संस्थानों के अधीक्षक से संपर्क कर सकते है।
  • केरल जिले की महिला निदेशक और संबंधित जिलों के बाल विकास से संपर्क कर सकते है। बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) से संपर्क कर सकते है। आप इस योजना के तहत अस्पताल से संपर्क कर सकते है।
अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं:

Educational Assistance to Children of Prisoner

Kishori Shakti Yojana (KSY)

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