Dr. Ambedkar Central Sector Scheme of Interest Subsidy on Educational Loan for Overseas Studies for OBC

डॉ अम्बेडकर केंद्रीय क्षेत्र योजना अन्य पिछडा वर्ग के लिए विदेशों में अध्ययन के लिए शैक्षणिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी

भारत देश के अन्य पिछडे वर्ग (ओबीसी) के छात्रों और युवा के  लिए विदेशों में अध्ययन के लिए शैक्षणिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी के लिए केंद्र सरकार (सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय) द्वारा डॉ अम्बेडकर केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है। अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) छात्रों के लिए सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग शैक्षणिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।इस योजना के माध्यम से अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) छात्रों की शैक्षणिक प्रगति को बढ़ावा दिया जाएंगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को शैक्षणिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएंगी ताकि उन छात्रों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर प्रदान हो सके और अपनी रोजगार क्षमता को बढ़ा सकें।

Dr. Ambedkar Central Sector Scheme Of Interest Subsidy On Educational Loan For Overseas Stidies For OBC (In English)

अन्य पिछडा वर्ग (ओबोसी) के लिए विदेशों में अध्ययन के लिए शैक्षणिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी:

  • इस योजना के तहत स्नातकोत्तर उपाधि (मास्टर्स डिग्री) और पीएचडी स्तर पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • ब्याज सब्सिडी का दर:
  •   ५०% महिला उम्मीदवार को ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी।
  • इस योजना के तहत, अधिस्थगन की अवधि के लिए आईबीए (इंडियन बैंक एसोसिएशन) से शिक्षा ऋण का लाभ लेने वाले छात्रों द्वारा देय ब्याज (यानी पाठ्यक्रम अवधि, प्लस एक साल या नौकरी पाने के कुछ महीने बाद, जो भी पहले हो) आईबीए की शिक्षा ऋण योजना के तहत निर्धारित किया जाएगा और भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा।
  • उम्मीदवार अधिस्थगन अवधि से प्रमुख किस्तों और ब्याज का वहन करना होंगा।
  • अधिस्थगन की अवधि खत्म हो जाने के बाद, बकाया ऋण राशि पर ब्याज छात्र द्वारा भुगतान किया जाएंगा, मौजूदा शैक्षणिक ऋण योजना के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जाएंगा।

अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) छात्र के लिए विदेशी अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें:

  • छात्र को इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) की शिक्षा ऋण योजना के तहत अनुसूचित बैंक से ऋण प्राप्त करना होंगा।
  • नियोजित उम्मीदवार या उसके माता-पिता / बेरोजगार उम्मीदवार के मामले में अभिभावक की सभी स्तोत्र की वार्षिक आय ३ लाख रुपये से कम  होनी चाहिए।
  • छात्र ऋण के कार्यकाल के दौरान भारतीय नागरिकता छोड़ देता है, तो इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले छात्रों को ब्याज पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
  • छात्र अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
  • छात्रों को स्नातकोत्तर उपाधि (मास्टर्स डिग्री), एम.फिल या अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनुमोदित पाठ्यक्रमों में सुरक्षित प्रवेश होना चाहिए। पीएच.डी. विदेशों में स्तर उदा। अधिक जानकारी के लिए कला / मानविकी / सामाजिक विज्ञान कृपया यहां जाएं: http://www.nbcfdc.gov.in/res/pdf/Guidelines%20Dr.%20Ambedkar%20Interest%20Subsidy%20OBC.pdf   

ओबीसी छात्र के लिए विदेशी अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी लागू करने के लिए आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज:

  • अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) जाति का प्रमाण पत्र।
  • आय प्रमाण पत्र / आईटीआर / फॉर्म नंबर १६ / नियोजित उम्मीदवार या उसके माता-पिता / अभिभावक की वार्षिक आय ३ लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  • छात्र विदेश में उच्च शिक्षा का प्राप्त कर रहा है,उसका प्रवेश प्रमाण पत्र का सबूत होना चाहिए जैसे कि उदा: आई-२०।
  • आधार कार्ड।
  • पहचान प्रमाण पत्र जैसे की पासपोर्ट।
  • पता प्रमाण पत्र जैसे की बिजली का बिल।
  • बैंक विवरण, खाता धारक का नाम, खाता क्रमांक, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड।

आवेदन की प्रक्रिया:

  • यह योजना विदेशों में उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए लागू है। ब्याज सब्सिडी भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) की मौजूदा शैक्षिक ऋण योजना से जुड़ी होगी और स्नातकोत्तर उपाधि (मास्टर्स डिग्री), एम.फिल और पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए नामांकित छात्रों तक सीमित होगी।
  • छात्र को नामित बैंक में जाना पडेगा,नामित बैंक एनबीसीएफडीसी के परामर्श से पात्र छात्रों को ब्याज सब्सिडी की प्रसंस्करण और मंजूरी के लिए विस्तृत प्रक्रिया प्रदान की जाएंगी।

किससे संपर्क करें और कहां से संपर्क करें:

  • छात्र को नामित बैंक से संपर्क करना चाहिए जहां से उसने शिक्षा ऋण के लिए आवेदन किया है,पात्रता की जांच करनी चाहिए और उचित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना चाहिए।
  • छात्र जिला कलेक्टर से संपर्क करें या जिला संबंधित एससीए के प्रबंधक / अधिकारी (राज्य चैनलिंग एजेंसियां) से संपर्क करें।
  • राज्य चैनलिंग एजेंसियों का पता और संपर्क राज्यों के कृपया निम्नलिखित लिंक पर जाएं:   http://nbcfdc.gov.in/nbcfdc-scas.php

संदर्भ और विवरण:

Swayamsiddha Scheme

Mahila Samridhi Yojna