Financial Assistance Scheme for the Marriage of Disabled Men & Women in Uttarakhand / उत्तराखंड में विकलांग पुरुषों और महिलाओं के विवाह के लिए वित्तीय सहायता योजना

Financial Assistance Scheme for the Marriage of Disabled Men & Women in Uttarakhand (In English)

विकलांग पुरुषों और महिलाओं के विवाह के लिए वित्तीय सहायता योजना उत्तराखंड सरकार (समाज कल्याण विभाग) द्वारा शुरू कि गयी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग पुरुषों और महिलाओं के विवाह के लिए 11,000 / – और 14,000 / – रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

विकलांग पुरुषों और महिलाओं के विवाह के लिए वित्तीय सहायता योजना के लाभ:

  • सरकार उत्तराखंड में विकलांग पुरुषों और महिलाओं के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है
  • सरकार 14000/- रुपये की अनुदान की राशि विकलांग व्यक्तियों के साथ एक विकलांग युवा महिला के विवाह के लिए प्रदान कराती है
  • सरकार 11000/- रुपये की अनुदान की राशि विकलांग व्यक्ति के साथ विकलांग व्यक्ति के विवाह के लिए प्रदान करती है
  • दोनों विकलांग जोड़े के मामले में, सरकार 14000/- रुपये की वित्तीय सहायता दोनों विकलांग व्यक्ति और महिला के विवाह के लिए प्रदान करती है

विकलांग पुरुषों और महिलाओं के विवाह के लिए वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्रता:

  1. आवेदक उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए या आवेदक को उत्तराखंड राज्य का निवासी पांच वर्ष से अधिक होना चाहिए
  2. विकलांग व्यक्ति को 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए और विकलांग महिला को 18 वर्ष से 45 वर्ष की उम्र के बीच होना चाहिए
  3. आवेदक आय करदाता श्रेणी में नहीं होना चाहिए

विकलांग पुरुषों और महिलाओं के विवाह के लिए वित्तीय सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  1. पुरुषों और महिलाओं दोनों के आधार कार्ड
  2. आवेदक आय प्रमाण पत्र
  3. पासपोर्ट आकार तस्वीरें
  4. बैंक खाता विवरण

आवेदन की प्रक्रिया:

  1. आवेदक को आवेदन प्रक्रिया के लिए उत्तराखंड में सामाजिक कल्याण विभाग से संपर्क करना चाहिए

संदर्भ और विवरण:

  1. अधिक जानकारी के लिए उत्तराखंड में विकलांग पुरुषों और महिलाओं के विवाह के लिए वित्तीय सहायता योजना http://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/59-persons-with-disabilities

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