Ground Water Conservation Scheme in Madhya Pradesh / मध्य प्रदेश मैं भू-जल संवर्धन योजना

Ground Water Conservation Scheme in Madhya Pradesh (In English)

मध्य प्रदेश किसान कल्याण और कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई भू-जल संवर्धन योजना इस योजना के तहत कृषि विभाग भू-जल संवर्धन के लिए मध्यप्रदेश के सभी जिलों में परकोलेशन टैंक का निर्माण करता है, जिसके परिणामस्वरूप भूजल स्तर में वृद्धि होती है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण के उद्देश्य से शुरू की गई है और भूजल स्तर में वृद्धि करने के लिए लागु की गई हैं परकोलेशन टैंक बनाने के लिए 5 लाख का अनुदान देती हैं। मध्य प्रदेश राज्य के सभी निवासी किसान इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं । किसान जो योजना के लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से परकोलेशन टैंक के निर्माण के जरिए लाभ पाएंगे मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के लाभ के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, इनमें से एक प्रमुख पहल है।

मध्य प्रदेश में भू-जल संवर्धन योजना के लाभ:

  • इस योजना के क्रियान्वयन से मध्य प्रदेश राज्य के सभी जिलों में परकोलेशन टैंक का निर्माण होगा, इस प्रक्रिया का परिणाम पानी के संरक्षण, जल स्तर में वृद्धि और नलकूप में जल स्तर बढ़ जाएगा
  • योजना अंतर्गत अधिकतम लागत रूपये 5.00 लाख तक के परकोलेशन टैक का निर्माण किया जाता है जिलें के उप संचालक कृषि को राशि रूपये 5.00 लाख तक के तकनीकी स्वीकृति के तथा जिला कृषि स्थाई समिति को प्रशासकीय स्वीकृति देने के अधिकार है । योजना का क्रियान्वयन कृषि विभाग द्वारा किया जाता है

भू-जल संवर्धन योजना के लिए आवेदन करने की आवश्यक पात्रता और शर्तें:

  1. मध्यप्रदेश राज्य के सभी निवास किसानों को परकोलेशन टैंकों के निर्माण करने के बाद इस योजना का लाभ मिलेगा

भू-जल संवर्धन योजना के लिए आवेदन करने की आवश्यकता दस्तावेज:

  1. कोई दस्तावेज आवश्यक नहीं है इस योजना के कार्यान्वयन कृषि विभाग द्वारा किया जाता है

आवेदन की प्रक्रिया:

  1. परकोलेशन टैक का निर्माण शासकीय भूमि में किये जाने से अलग से हितग्राही चयन की प्रक्रिया नहीं होती है । योजना हितग्राही (प्रत्यक्ष रूप से) मूलक न होकर भूजल संवर्धन के माध्यम से हितग्राही को परोक्ष रूप से लाभ प्राप्त होता है।
  2. इस योजना का कार्यान्वयन कृषि विभाग द्वारा किया जाता है। किसानों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विशेष रूप से निवेदन करे

संपर्क विवरण:

  1. निकटतम ग्रामीण कृषि क्षेत्र अधिकारी
  2. जिलें के कृषि उप संचालक

संदर्भ और विवरण:

  1. दस्तावेजों और अन्य सहायता के बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  2. आधिकारिक वेबसाइट: http://www.mp.gov.in/web/guest/krishi/agricultural-schemes
  3. विवरण: http://www.mp.gov.in/web/guest/krishi/jal-semvardhan-yojana

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