Integrated Grain Development Program in Madhya Pradesh / मध्यप्रदेश में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (मोटा अनाज)

Integrated Grain Development Program in Madhya Pradesh (In English)

मध्य प्रदेश मैं (किसान कल्याण और कृषि विभाग) द्वारा शुरू किए गई एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम । शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में धान और गेहूं की फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना है। यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को सामान्य श्रेणी के छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ऐसे हितग्राही कृषकों का चयन करेगें जो कार्यक्रम में निर्धारित फसल का बीज लेना चाहते है तथा उन्न्त प्रोद्योगिकी अपनाने के लिए सहमत हो। इस योजना के अंतर्गत उन्नत किस्मों के मोटे अनाज के बीज पर 50% या 500 रुपये प्रति क्विंटल को दिया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य के सभी निवासी किसान इस योजना के पात्र योग्य हैं। इस योजना का लाभ पाने के इच्छुक किसान को निकटतम ग्रामीण कृषि अधिकारी को आवेदन करना चाहिए। आम लोगों के कल्याण के लिए मध्यप्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही हैं। एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम उनमें से एक है

मध्य प्रदेश में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम के लाभ:

  • एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम में किसान को वित्तीय सहायता के रूप में मदद मिलती है
  • उन्नत किस्मों के मोटे अनाज के बीज पर इस योजना अनुदान के तहत 50% या 500 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाता है। योजना के पूर्ण लाभों को जानने के लिए निम्नलिखित चित्र देखें
  • यह किसान सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गयी प्रमुख पहल है

एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम को लागू करने के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें:

  1. मध्य प्रदेश राज्य के सभी किसान निवास इस योजना के तहत योग्य हैं
  2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्राथमिकता दी जाती

एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम को लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  1. निवास प्रमाण
  2. बैंक विवरण उदा. आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, शाखा का नाम, खाता संख्या
  3. पहचान प्रमाण: आधार कार्ड
  4. बीपीएल राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
  5. खेत के 7/12
  6. आय प्रमाण पत्र
  7. आवेदन पत्र (कृषि अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है या नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है)

आवेदन की प्रक्रिया:

  1. यह योजना किसान कल्याण और कृषि विभाग द्वारा लागू की गई है। इस योजना के लाभ पाने के इच्छुक किसान, निकटतम ग्रामीण कृषि अधिकारी को आवेदन करना चाहिए

संपर्क विवरण:

  1. निकटतम ग्रामीण कृषि क्षेत्र अधिकारी
  2. जिला परिषद
  3. ग्राम सभा
  4. ग्राम पंचायत

संदर्भ और विवरण:

  1. दस्तावेजों और अन्य सहायता के बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  2. आधिकारिक वेबसाइट: https://goo.gl/5bysch
  3. आवेदन पत्र डाउनलोड करें: https://goo.gl/uu3A28
  4. https://goo.gl/JhBtre

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