Jyothi Sanjeevini Scheme

ज्योति संजीविनी योजना

सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा ज्योति संजीविनी योजना शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के एक पहचान नेटवर्क के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार को अस्पताल में भर्ती, शल्य चिकित्सा और अन्य उपचारों सहित आपदाजनक बीमारियों के इलाज के लिए गुणवत्ता “तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल” प्रदान करना है।यह योजना सभी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए नकद रहित उपचार प्रदान करती है। तृतीयक देखभाल के तहत लाभार्थी को अस्पतालों के एक सूचीबद्ध नेटवर्क के माध्यम से नकद रहित / नि:शुल्क  उपचार प्रदान करती है। यह योजना केवल सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार को लाभ प्रदान करती है।

ज्योति संजीविनी योजना का लाभ:

  • ज्योति संजीविनी योजना सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार को तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के तहत नकद रहित / मुफ्त उपचार प्रदान करती है।
  • इस योजना में कार्डियोलॉजी, ओन्कोलॉजी, जेनिटो मूत्र सर्जरी, न्यूरोलॉजी, बर्न्स, पॉली-ट्रामा के मामलों (मेडिको-कानूनी मामलों को छोड़कर) और नियो-नेटल और बाल चिकित्सा सर्जरी के माध्यम से ७  व्यापक विशिष्टताओं के तृतीयक उपचार शामिल है।

ज्योति संजीविनी योजना लागू करने के लिए पात्रता और आवश्यक शर्तें:

  •  यह योजना कर्नाटक सरकार द्वारा परिभाषित सभी सरकारी कर्मचारियों और उनके  परिवार के सदस्यों से संबंधित है और इन सभी को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएंगा।
  • सरकार के प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं में से किसी एक योजना में लाभार्थी पहले से ही लाभान्वित होने पर सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

ज्योति संजीविनी योजना लागू करने के लिए लाभार्थियों की पहचान:

  • लाभार्थी को कर्नाटक सरकार के बीमा विभाग की नीति संख्या के आधार पर पहचाना जाता है जो कर्मिचारियों और उनके परिवार के विभाग के एचआरएमएस डेटाबेस और कर्नाटक सरकार के प्रशासनिक सुधारों के साथ बातचीत करता है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्य की पहचान के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों के डेटाबेस तक पहुंचने के लिए सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट को अनुमति दी है। सरकारी कर्मचारी और परिवार के सदस्यों को कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों (मेडिकल अटैन्डेंट) नियम, १९६३ के खंड (१) (२) और (३) के नियम २ (१) के तहत परिभाषित किया गया है, जो निम्नानुसार परिभाषित करता है।
  •  माँ और पिता (सौतेली मां सहित) यदि वे आम तौर पर सरकारी कर्मचारी के साथ रहते है और उनकी कुल मासिक आय ६००० रुपये से अधिक नहीं है।
  •  सरकारी कर्मचारी के गोद लेने वाले बच्चों और सौतेले बच्चे सहित बच्चे, जो इस तरह के सरकारी कर्मचारी पर पूरी तरह से निर्भर है। उपरोक्त विवरण सरकारी कर्मचारी द्वारा घोषित और प्रमाणित किया जाएंगा।
  •  सरकारी कर्मचारी की पत्नी या पति

किससे संपर्क करें और कहां से संपर्क करें:

  • सभी अस्पतालों के बारे में पूरी जानकारी (पता, संपर्क) प्राप्त करने के लिए कर्नाटक राज्यों से संबंधित ज्योति संजीविनी योजना के लिंक पर कृपया जाये
  •  http://www.sast.gov.in/home/Details/JSS_Hospital.pdf

संदर्भ और विवरण:

  •  दस्तावेजों और अन्य मदत के लिए योजनाओं की आधिकारिक वेबसाइट के लिंक पर जाये
  • http://www.sast.gov.in/home/JSS.html
  • http://www.sast.gov.in/home/Details/JSS_Hospitals.pdf

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