Manaswini Scheme for Women in Karnataka / कर्नाटक में महिलाओं के लिए मनस्विनी योजना

Manaswini Scheme for Women in Karnataka (In English)

मनस्विनी योजना यह योजना कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। सरकार इस योजना के द्वारा राज्य में अविवाहित / तलाकशुदा गरीब महिलाओं को 500 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करती है। इस के लिए आवेदक कर्नाटक राज्य की निवासी होना चाहिए। योजना अंतर्गत ऐसी महिला जो अविवाहित या तलाकशुदा हो जो गरीबी रेखा से नीचे के अंतर्गत आती हैं ऐसी महिला इस योजना के लिए पात्र हैं। आवेदक की आयु 64 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक की शादी हो या फिर नौकरी लग गयी हो तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। सरकार इस योजना के द्वारा राज्य में अविवाहित / तलाकशुदा गरीब महिलाओं को 500 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करती है।

मनस्विनी योजना के लाभ:

  • सरकार इस योजना के द्वारा राज्य में अविवाहित / तलाकशुदा गरीब महिलाओं को 500 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करती है।

मनस्विनी योजना के लिए पात्रता:

  • आवेदक कर्नाटक राज्य की निवासी होना चाहिए।
  • ऐसी महिला जो अविवाहित या तलाकशुदा हो जो गरीबी रेखा से नीचे के अंतर्गत आती हैं ऐसी महिला इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • आवेदक की आयु 64 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक की शादी हो या फिर नौकरी लग गयी हो तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

मनस्विनी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  1. आधार कार्ड
  2. बीपीएल कार्ड
  3. आय प्रमाण पत्र
  4. स्वयं घोषणा शपथ पत्र जो वैवाहिक स्थिति का ब्योरा दे
  5. बैंक खाता विवरण

कैसे मनस्विनी योजना के लिए आवेदन करे:

  1. आवेदक आवेदन पत्र भरे और सभी आवश्यक दस्तावेज उसके साथ जोड़े।
  2. आवेदन पत्र कर्नाटक में अटल जी जनस्नेही केन्द्रों पर भेजें।
  3. आवेदक कर्नाटक के समाज कल्याण कार्यालय को भेट दे सकता है।

संदर्भ और विवरण:

Krishi Bhagya Scheme for Farmers in Karnataka / कर्नाटक में किसानों के लिए कृषि भाग्य योजना

Thalolam Scheme for Children’s in Kerala / थालोलम योजना