हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा राज्य सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा पेश की गई एक योजना है। इस योजना को शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य एससी / डीटी या ओबीसी / एसबीसी परिवारों से लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।गरीबी रेखा के निचे (बीपीएल) और विधवाओं / तलाकशुदा / निराधार महिलाओं / अनाथ और निराधार बच्चों अनुसूचित जाति / डीटी या ओबीसी / एसबीसी परिवारों की लड़कियों को वित्तीय सहायता के रूप में लाभ प्रदान करती है। इस योजना के तहत विवाह समारोह का जश्न मनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदक लड़की को नीचे वर्णित कुछ पात्रता मानदंडों को अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता है।
Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna In Hariyana (In English)
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभ:
- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना गरीबी रेखा के निचे (बीपीएल) और विधवाओं / तलाकशुदा / निराधार महिलाओं / अनाथ और निराधार बच्चों अनुसूचित जाति / डीटी या ओबीसी / एसबीसी परिवारों की लड़कियों को वित्तीय सहायता के रूप में लाभ प्रदान करती है और नीचे वित्तीय सहायता की दरें उल्लिखित की है।
- ३१,००० रुपये की राशि खिलाडी वाली महिला को प्रदान की जाती है (किसी भी जाति / किसी भी आय)
- लाभार्थी को ४१,००० रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इनमें से ३६,००० रुपये की राशि शादी के उत्सव पर भुगतान की जाती और शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने के ६ महीने के भीतर ५,००० रुपये की राशी भुगतान की जाती है। शादी पंजीकरण प्रमाणपत्र ६ महीने के भीतर जमा नहीं होने पर कोई शेष राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- ११,००० रुपये की राशि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समाज के सभी वर्गों (एससी के अलावा) और सभी वर्ग के परिवारों (अनुसूचित जाति / बीसी समेत) को भुगतान की जाती है। भूमि अधिग्रहण करने वाले व्यक्तियों के लिए ११,००० रुपये की राशी प्रदान की जाती है या जिनकी परिवार की वार्षिक आय १,००,००० रुपये से कम है, उनको १०,००० रुपये की राशि शादी के उत्सव पर या उससे पहले भुगतान की जाना चाहिए। शादी पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने पर ६ महीने के भीतर १००० रुपये की राशी का भुगतान किया जाएगा। शादी पंजीकरण प्रमाणपत्र ६ महीने के भीतर जमा नहीं होने पर कोई शेष राशि का भुगतान नहीं की जाएंगी।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना लागू करने के लिए पात्रता और आवश्यक शर्तें:
- गरीबी रेखा के निचे (बीपीएल) और विधवाओं / तलाकशुदा / निराधार महिलाओं / अनाथ और निराधार बच्चों वाले अनुसूचित जाति / डीटी या ओबीसी / एसबीसी परिवारों की लड़कियां इस योजना के लिए पात्र है।
- आय प्रमाण पत्र १ लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए केवल ओबीसी / एसबीसी जाती के महिला के लिए है।
- लाभार्थी महिला हरियाणा राज्य की निवासी होनी चाहिए।
- दुल्हन की उम्र १८ साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
- दूल्हे की उम्र २१ साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
- किसी व्यक्ति की २ बेटियों के विवाह के लिए लाभ दिया जाएगा।
- विधवा / तलाक शुदा महिला अपनी शादी के लिए लाभ ले सकती है बशर्ते उसने पहले इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए।
- परिवार बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- लाभार्थी का स्थायी निवास प्रमाण
- दूल्हे का आयु प्रमाण पत्र जैसे की एचएससी, एसएससी बोर्ड प्रमाण पत्र, जन्म का प्रमाण पत्र
- दुल्हन के आयु प्रमाण जैसे की एचएससी, एसएससी बोर्ड प्रमाण पत्र, जन्म का प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- जाति का प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण उदा- खाता क्रमांक, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, शाखा का नाम
- तलाक शुदा महिलाओं के मामले में तलाक प्रमाण पत्र
- परिवार के मुखिया का आय प्रमाण पत्र
- विवाह का विवाह प्रमाण पत्र
आवेदन की प्रक्रिया:
- आवेदक को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र को शादी की तारीख से एक महीने पहले प्रस्तुत करना चाहिए haryanawelfareschemes.org डीडब्ल्यूओ (जिला कल्याण अधिकारी) अनुदान मंजूर करेगा और राशी का भुगतान आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा।
- शादी की तारीख के बाद आवेदन जमा करने के मामले में, शगुन की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार है।
- विवाह के एक महीने तक: जिला कल्याण अधिकारी
- विवाह के ३ महीने बाद: डिप्टी कमिश्नर
- विवाह के ६ महीने बाद: संबंधित विभागीय आयुक्त
संपर्क विवरण:
- लाभार्थी महिला उम्मीदवार जिला कल्याण अधिकारी या जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकती है।
संदर्भ और विवरण:
- इस योजना के अधिक जानकारी के लिए योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाए:
- http://scbchry.gov.in/mukhya_mantri_vivah_shagun_yojna.htm
- https://govinfo.me/wp-content/uploads/2016/08/indira-gandhi-guidelines.pdf
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