Mukhyamantri Alpsankhayak Kalyan Yojana (MAKY): a scheme for the welfare & development of minorities in Himachal Pradesh

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना: हिमाचल प्रदेश के अल्पसंख्यक के विकास और कल्याण के लिए योजना

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने राज्य के अल्पसंख्यको के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना की घोषणा की है। योजना मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के लिए है। मुस्लिम समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें मदत करना मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना का मुख्य उद्देश है। इस योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक छात्र और युवओं को समान अवसर प्रदान किये जाएगे। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी और स्वास्थ्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। गरीब मुस्लिम परिवार के लडकियों को विवाह के लिए अनुदान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना क्या है? हिमाचल प्रदेश के अल्पसंख्यक के विकास और कल्याण के लिए एक योजना है।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना का उद्देश:

  • हिमाचल राज्य में अल्पसंख्यको सशक्तिकरण के लिए  
  • अल्पसंख्यक को आर्थिक रूप से मदत करने के लिए
  • कमजोर परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए
  • समुदाय से युवाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना का लाभ:

  • २५,००० रुपये विवाह के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।  
  • ५,००० रुपये उपचार और चिकिस्ता के लिए प्रदान किये जाएगे
  • विधवाओ,वृद्ध और विकलांग को ४०० रुपये प्रति महिना सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना के लिए पात्रता:

  • योजना केवल हिमाचल प्रदेश में रहने वाले अल्पसंख्यको के लिए लागू है।
  • गरीब मुस्लिम परिवार के लडकियों को विवाह के लिए अनुदान दिया जाता है।
  • मेडिकल सहायता केवल गरीब मुस्लिम परिवार को दी जाती है।  
  • गरीब मुसलमान जैसे की विधवाओ,वृद्ध और विकलांग को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना के विशेषताएं और कार्यन्वयन:

  • यह योजना हिमाचल प्रदेश के अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए शुरू की है।
  • मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर द्वारा यह योजना शुरू की है।  
  • योजना के माध्यम से गरीब मुसलमानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • शादी के लिए २५,००० रुपये का अनुदान,उपचार के लिए ५,००० रुपये का अनुदान और विधवाओ,वृद्ध और विकलांग को ४०० रुपये प्रति महिना सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थी की पहचान की जाएगी और वक्फ बोर्ड के माध्यम से मदत की जाएगी।
  • योजना अभी  सिर्फ शुरू की है। आवेदन प्रक्रिया,आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेजों की सूची अभी तक उपलब्ध नही है।                                                                                                                                                                

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