Mukhyamantri Covid-19 Pariwar Aarthik Sahayata Yojana, Delhi

To provide assistance to the families who lost their family member due to covid-19 thereby ensuring their welfare

मुख्यमंत्री कोविड – १९ परिवार आर्थिक सहायता योजना, दिल्ली: उन परिवारों को सहायता प्रदान करना जिन्होंने कोविड – १९ के कारण अपने परिवार के सदस्य को खो दिया है, जिससे उनका कल्याण सुनिश्चित हो सके

२२ जून, २०२१ को समाज कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री कोविड – १९ परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत को चिह्नित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की थी। यह योजना मुख्य रूप से कोविड- १९ के कारण मृत व्यक्तियों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत कोविड- १९ के कारण अपने परिवार के सदस्य को खोने वाले प्रत्येक परिवार को  ५०,००० रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। कामकाजी सदस्य या परिवार के एकमात्र रोटी कमाने वाले की मृत्यु के मामले में २,५०० रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। ऐसे मामलों में, सरकार संबंधित परिवार के एकल सदस्य को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकित करने पर भी विचार करेगी। कोविड के कारण कमाने वाले माता-पिता/माता-पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी सरकार द्वारा ध्यान देने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोविड- १९ के कारण अप्रत्याशित मृत्यु की स्थिति में परिवार का कल्याण सुनिश्चित करना है।

अवलोकन:

योजना का नाम: मुख्यमंत्री कोविड- १९ परिवार आर्थिक सहायता योजना
योजना के तहत: दिल्ली सरकार
द्वारा घोषित: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
द्वारा अधिसूचित: समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
आरंभ करने की तिथि: २२ जून, २०२१
के लिए लागू: दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
लाभार्थी: जिन परिवारों ने कोविड – १९ के कारण अपने परिवार के सदस्य को खो दिया
प्रमुख लाभ:
  • कोविड- १९ के कारण अपने परिवार के सदस्य को खोने वाले प्रत्येक परिवार को  ५०,००० रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
  • कोविड- १९ के कारण कामकाजी सदस्य या परिवार के एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु होने पर  २,५०० रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
उद्देश्य: उन परिवारों को सहायता प्रदान करना जिन्होंने कोविड – १९ के कारण अपने परिवार के सदस्य को खो दिया है, जिससे उनका कल्याण सुनिश्चित हो सके।

उद्देश्य और लाभ:

  • योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करना है जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को कोविड के कारण खो दिया है।
  • योजना के तहत, प्रत्येक परिवार को ५०,००० रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जिसने अपने परिवार के सदस्य को कोविड – १९ के कारण खो दिया है।
  • कोविड- १९ के कारण कामकाजी सदस्य या परिवार के एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु होने पर २,५०० रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
  • कामकाजी सदस्य या परिवार के एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु के मामले में सरकार संबंधित परिवार के एकल सदस्य को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकित करने पर भी विचार करेगी।
  • ऐसे मामलों में सरकार द्वारा आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा की देखभाल के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।
  • यह योजना उन परिवारों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए है जो अपने परिवार के सदस्य की कोविड के कारण मृत्यु के कारण कठिन दौर से गुजर रहे हैं।

पात्रता:

  • केवल दिल्ली में रहने वाले परिवार पात्र होंगे।
  • व्यक्ति की मृत्यु कोविड- १९ संक्रमण के कारण होनी चाहिए।
  • घर पर और संस्थागत सेटिंग/अस्पताल दोनों में कोविड के कारण होने वाली मौतों को कवर किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज़:

  • मृतक सदस्य और आश्रित सदस्यों दोनों के निवास का प्रमाण
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • कोविड की मौत का सबूत
  • मृतक और आवेदकों के बीच संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज
  • आवेदक के बैंक खाते का विवरण

पात्र आश्रित और सहायता:

  • पति की मृत्यु के मामले में, पत्नी जीवन भर के लिए २,५०० रुपये की सहायता के लिए पात्र होगी। इसके अलावा वह विधवा पेंशन के लिए भी पात्र होंगी।
  • पत्नी की मृत्यु के मामले में, पति जीवन भर के लिए २,५०० रुपये की सहायता के लिए पात्र होगा।
  • एकल माता-पिता (अन्य माता-पिता की मृत्यु/अलग/तलाकशुदा) की मृत्यु के मामले में २५ वर्ष से कम आयु का प्रत्येक बच्चा २५ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक २,५०० रुपये की सहायता के लिए पात्र होगा।
  • पति और पत्नी दोनों की मृत्यु के मामले में (उनमें से कम से कम एक कोविड के कारण) २५ वर्ष से कम आयु का प्रत्येक बच्चा २५ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक २,५०० रुपये की सहायता के लिए पात्र होगा।
  • अविवाहित कामकाजी पुत्र/पुत्री की मृत्यु के मामले में, पिता या माता जीवन भर के लिए २,५०० रुपये की सहायता के पात्र होंगे।
  • कामकाजी भाई/बहन की मृत्यु के मामले में आश्रित भाई/बहन यदि वे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं, तो जीवन भर के लिए २,५०० रुपये की सहायता के लिए पात्र होंगे।

प्रक्रिया:

  • स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली राज्य में कोविड- १९ के कारण हुई सभी मौतों की सूची/डेटाबेस समाज कल्याण विभाग के साथ साझा करेगा।
  • इसके बाद यह सूची सत्यापन के लिए एसडीएम को दी जाएगी।
  • घर का दौरा करने के लिए एसडीएम दिल्ली सरकार के १०० अधिकारियों को उपमंडल स्तर पर प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करेंगे।
  • एसडीएम दिए गए पते पर सत्यापन के लिए अधिकारियों को होम विजिट के लिए डिजिटल रूप से असाइन करेगा।
  • अधिकारी अपना दौरा करेंगे और आवेदनों में विवरण का सत्यापन करेंगे।
  • वे मृत्यु प्रमाण पत्र, अस्पताल की रिपोर्ट आदि जैसे दस्तावेज तैयार करने के लिए परिवार की सिफारिश करेंगे और सहायता राशि निर्धारित करने के लिए २५ वर्ष से कम उम्र के बच्चों का विवरण नोट करेंगे।
  • सत्यापन के बाद, अधिकारियों द्वारा उसी के आधार पर एक रिपोर्ट एसडीएम को प्रस्तुत की जाएगी।
  • एसडीएम तद्नुसार अपनी अनुशंसा भेजेंगे।
  • यह अनुशंसा १२ दिनों के भीतर ई जिला पोर्टल के माध्यम से समाज कल्याण विभाग को ऑनलाइन भेजी जाएगी।
  • विभाग अनुशंसा की जांच करेगा और उसे स्वीकृत/अस्वीकार करेगा।
  • स्वीकृत होने के बाद सहायता राशि १५ दिनों के भीतर लाभार्थी को हस्तांतरित कर दी जाएगी।

प्रमुख बिंदु:

  • दिल्ली सरकार ने कोविड- १९ के कारण अपने परिवार के सदस्य को खोने वाले परिवारों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कोविड – १९ परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है।
  • यह घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की।
  • समाज कल्याण विभाग ने २२ जून, २०२१ को योजना के विवरण को अधिसूचित किया, जिससे योजना की शुरुआत हुई।
  • यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू है।
  • योजना के तहत, प्रत्येक परिवार को ५०,००० रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जिसने अपने परिवार के सदस्य को कोविड – १९ के कारण खो दिया है।
  • कोविड- १९ के कारण कामकाजी सदस्य या परिवार के एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु होने पर २,५०० रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
  • कामकाजी सदस्य या परिवार के एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु के मामले में सरकार संबंधित परिवार के एकल सदस्य को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकित करने पर विचार करेगी और साथ ही आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा का ध्यान रखा जाएगा। सरकार।
  • यह समाज कल्याण विभाग सुनिश्चित करेगा कि कोई भी परिवार योजना के तहत सहायता से वंचित न रहे।
  • कोविड- १९ महामारी ने बहुत से परिवारों को प्रभावित किया है और इस प्रकार राज्य सरकार इन कठिन और अभूतपूर्व समय में परिवारों की सहायता करने के लिए प्रयास कर रही है जिससे उनका कल्याण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
  • यह योजना सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है जो प्रभावित परिवारों के लिए वरदान साबित होगी।
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