Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana (MMYSY) in Madhya Pradesh / मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

युवा स्वरोजगार योजना यह योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगो को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस नई योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। इस योजना की घोषणा अगस्त 2014 में मुख्यमंत्री द्वारा की गयी है। इस योजना के तहत राज्य सरकार लोगों को आत्मनिर्भर करने के लिए अपने छोटे व्यवसाय के लिए बैंकों से ऋण देने की मदद करता है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है जो ऐसे यूवावको दिया जाता है जो स्टार्टअप शुरू करने की दिशा में है ।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय सहायता:

  • इस योजना के तहत परियोजना की राशि 20 हजार के लिए 10 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए।
  • सरकार इस परियोजना की लागत का 5% की दर से (अधिकतम 25 हजार) प्रति वर्ष 7 साल तक ब्याज का अनुदान देगा।
  • गारंटी शुल्क 7 साल के लिए वर्तमान दर पर भुगतान किया जाएगा।
  • राज्य सरकार मार्जिन मनी या अधिकतम रुपए के रूप में परियोजना लागत का 20% प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता:

  1. आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक कम से कम 5 वीं कक्षा पास होना चाहिए।
  3. आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  4. आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
  5. आवेदक को राज्य स्तरीय योजनाओं के तहत किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  1. पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड
  2. उम्र का सबूत
  3. मूल निवासी प्रमाण पत्र
  4. निवास प्रमाण पत्र
  5. पासपोर्ट आकार के फोटो
  6. शिक्षा प्रमाण पत्र
  7. बैंक खाता विवरण
  8. प्रस्तावित परियोजना रिपोर्ट
  9. जाति प्रमाण पत्र यदि लागू

कैसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन करने के लिए:

  1. आवेदन प्रपत्र में उपलब्ध संबंधित जिला कार्यालय में आवेदन कर सकता है।
  2. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित परियोजना के लिए एक सामान्य परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जरुरत है।
  3. आवेदन पत्र संबंधित विभाग के चयन समिति योजना के तहत निर्वाचित करने के लिए प्रस्तुत गैर-पात्र आवेदन पत्र खारिज कर दिया जाएगा।

Mukhyamantri Vidushi Yojana for SC/ST Students in Madhya Pradesh / मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री विदुषी योजना

Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana (MMYUY) in Madhya Pradesh / मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना