डॉ बी आर आंबेडकर आवास योजना: हरियाणा में अनुसूचित जातियों के लिए वित्तीय सहायता
हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए डॉ बी आर आंबेडकर आवास योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। इस योजना के माध्यम से राज्य में आवास की समस्या के ऊपर हल निकाला जाएंगा। यह योजना घर निर्माण और आवास को मरम्मत करने में मदत करती है। साल २०१४-२०१५ के दौरान हरियाणा सरकार ने एससी / एसटी समुदाय से संबंधित ४०९ लाभार्थियों को आवास वितरित किये है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर गरीब आदमी को घर का मालिक बनने में सक्षम बनाया जाएंगा। हरियाणा सरकार केवल उन लोगों को लाभ प्रदान करेगी जिनके पास जगा है, लेकिन उनके पास कोई घर नहीं है।
Dr B.R Ambedkar Housing Scheme (In English)
आंबेडकर आवास योजना के लाभ:
- सरकार ने घर के निर्माण के लिए लाभार्थी को २०,००० रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की है।
- साल २००६ से घर के निर्माण के लिए १०,००० रुपये राशि बढ़ा कर ५०,००० रुपये कर दी गई है।
- सरकार घर की मरम्मत के लिए १०,००० रुपये प्रदान करेगी और इसके लिए कोई सीमा नहीं है।
- इस योजना के तहत, सरकार घरों के निर्माण के लिए ९०% और घर की मरम्मत के लिए १०% का खर्च करेगी।
आवास योजना के लिए पात्रता:
- आवेदक को अनुसूचित जाति का होना चाहिए और हरियाणा का एक निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक को कम से कम ९०/१०० गज वर्ग की जगह वाले भूखंड या घर का मालिक होना चाहिए।
- आवेदक के पास अपना कोई घर नहीं होना चाहिए।
- अगर व्यक्ति को इस योजना के लाभ पहले से ही प्राप्त हुए है तो वह इस योजना के लाभ प्राप्त करने में पात्र नहीं है।
- इस योजना के तहत कक्षा ४ के कर्मचारी को लाभ प्रदान किया जाएगा।
डॉ बी आर अम्बेडकर आवास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:
- आवेदक को डीडब्ल्यूओ (जिला कल्याण कार्यालय) से आवेदन पत्र लेना होगा।
- आवेदन पत्र भरना और बीपीएल सूची, राशन कार्ड, और भूमि के सबूत जैसे सभी दस्तावेज भरना और इस दस्तावेज को जिला कल्याण कार्यालय में जमा करने होंगे।
आवश्यक दस्तावेज:
- लाभार्थी की भूमि कर रसीद
- लाभार्थी की भूमि का सबूत (बिक्री कार्य, एनए आदेश, स्वीकृति सादा)
- अनुसूची जाती का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि
- हरियाणा राज्य का घरेलू प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
अधिक जानकारी के लिए संपर्क :
- जिला कल्याण कार्यालय
- अनुसूचित जातियों और पिछड़ा वर्ग विभाग के कल्याण कार्यालय
- आवेदक तहसील कल्याण कार्यालय से भी संपर्क कर सकता है।
संदर्भ और विवरण:
- दस्तावेजों और अन्य विवरण के बारे में आधिक जानकारी के लिए अनुसूचित जाती एवं पिछड़ा वर्ग विभाग की वेबसाइट पर जाए: haryanascbc.gov.in