बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता योजना उत्तराखंड सरकार (समाज कल्याण विभाग) द्वारा शुरू की गई एक योजना है जो की राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिका के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी । इस योजना का मुख्य उद्देश्य 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवारों की बेटी की शादी के लिए प्रदान करना है।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओं की शादी हेतु अनुदान योजना का लाभ:
- सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवारों की बेटी की शादी के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है
अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओं की शादी हेतु अनुदान योजना के लिए पात्रता:
- आवेदक उत्तराखंड राज्य के निवासी होना चाहिए
- आवेदक की मासिक पारिवारिक आय रुपये 1250 प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार जो की गरीबी रेखा के नीचे हैं (बीपीएल) वह इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं
अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओं की शादी हेतु अनुदान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- विवाह प्रमाणपत्र
- दुल्हन और दुल्हन के परिवार के रजिस्टर की प्रतिलिपि
आवेदन की प्रक्रिया:
- आवेदक को संबंधित जिला / तालुका में उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग से संपर्क करना चाहिए
संदर्भ और विवरण:
- उत्तराखंड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की पुत्री की शादी के लिए वित्तीय सहायता के बारे में अधिक जानकारी के लिए: http://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/107-other-schemes