औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता महाराष्ट्र राज्य सरकार (सामाजिक न्याय और कल्याण मंत्रालय) अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाती विकास और अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा शुरू की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। यह योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दर को बढ़ाने और शिक्षा के माध्यम से उनकी रोजगार और सशक्तीकरण को बढ़ाने और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाती समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बढ़ाने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगी। यह सहायता केवल भारत देश में अध्ययन करने के लिए उपलब्ध है और महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। जनजाति छात्रों की औद्योगिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में कमी है। तकनीकी शिक्षा लेने वाले छात्रों के लिए नौकरी या स्वरोजगार के कई अवसर है। यह शिक्षा कक्षा ८ वीं या १० वीं के बाद प्रदान की जाती है, लेकिन यह शिक्षा पदवी अभ्यासक्रम नहीं है, क्योंकि इससे छात्रों को अन्य छात्रवृत्ति योजना की मदत नहीं मिल सकती है और यह शिक्षा अन्य पाठ्यक्रमों की तुलना में अधिक पैसा लेती है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने जनजातियों के बीच औद्योगिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू की है।
Financial Assistance For The Student Of Industrial Training Institute (ITI) (In English)
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता के लाभ:
- महाराष्ट्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में लाभ देती है।
- छात्र को शिक्षा के साथ छात्रावास के लिए ६० रुपये प्रति माह और विद्वानों को १०० रुपये प्रति महिना प्रदान किया जाएंगा।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता लागू करने के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें:
- उम्मीदवार महाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवास होना चाहिए।
- माता-पिता की वार्षिक आय १२,००० रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- छात्रों का व्यवहार और प्रगति संतोषजनक होनी चाहिए।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- माता-पिता का पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जीवित प्रमाण पत्र
- जाति का प्रमाण पत्र
- अधिवास प्रमाण पत्र
- विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र
आवेदन की प्रक्रिया:
आवेदक को प्रवेश के समय सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित विद्यलय के प्रधान अध्यापक से संपर्क करना होंगा। संस्थान के प्रमुख आवेदन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करेंगे।
संपर्क विवरण:
- आवेदक को विद्यलय के प्रधान अध्यापक से संपर्क करना होंगा।
- आवेदक छात्र नजदीकी आदिवासी विकास कार्यालय से संपर्क करना होंगा।
- आवेदक आधिकारिक लिंक पर जा सकते है, जहाँ वह पूरे महाराष्ट्र राज्य के सभी कार्यालयों का विवरण पता प्राप्त कर सकता है: http://mahatribal.gov.in/
संदर्भ और विवरण:
- दस्तावेजों और अन्य मदत के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर जाए:
- http://mahatribal.gov.in/htmldocs/scheme.html
- http://mahatribal.gov.in/1028/Schemes-and-Programs?MenuID=1107