Fish Entrepreneur Yojana in Gujarat (In English)
महिला और बाल विकास मंत्रालय, गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई मछली उद्यमी योजना। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को मछलियां बेचने के लिए आत्मनिर्भर होने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को व्यवसाय स्थापित करने के लिए 10 दिन की प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना महिलाओं को व्यापार शुरू करने और स्वयं के लिए आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करती सभी महिलाएं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की और गुजरात राज्य केनिवासी इस योजना के तहत योग्य हैं, जो लाभ पाने की इच्छा रखते हैं, निकटतम महिला एवं बाल विकास विभाग में आवेदन कर सकते हैं।
गुजरात में मछली उद्यमी योजना के लाभ:
- मछली उद्यमी योजना अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसके के लिए, आवश्यक उपकरण और सुविधा प्रदान की जाती है
- इस योजना के तहत आवश्यक उपकरण और सुविधा वजन मशीन, अछूता हुआ बक्से, आदि खरीदने के लिए उपलब्ध कराई गई है। रूपए 10,000 प्रति यूनिट लागत, 50% सहायता दी जाती है
- दस साल के कोर्स के तहत ‘ज़िंगो’ मछलियों की वृद्धि के लिए महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रशिक्षण देने के साथ-साथ 100 छात्रवृत्ति
मछली उद्यमी योजना के लिए आवेदन करने की आवश्यक पात्रता और शर्तें:
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाएं और गुजरात निवासी इस योजना के तहत योग्य हैं
मछली उद्यमी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण पत्र
आवेदन की प्रक्रिया:
- यह योजना महिला एवं बाल विकास द्वारा लागू की गई है। महिलाएं, जो इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग, ब्लॉक नंबर 9, 6 वीं मंजिल, नई सचिवालय, गांधीनगर या निकटतम महिला एवं बाल विकास विभाग में आवेदन कर सकते हैं।
संपर्क विवरण:
- निकटतम महिला एवं बाल विकास विभाग
- महिला एवं बाल विकास विभाग, ब्लॉक नंबर 9, 6 वीं मंजिल, नई सचिवालय, गांधीनगर।
संदर्भ और विवरण:
- दस्तावेजों और अन्य सहायता के बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- आधिकारिक वेबसाइट: https://goo.gl/YV9vDz
- विवरण: https://goo.gl/YV9vDz