Health Subsidy Scheme for the Treatment of Disease in Uttarakhand (In English)
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के बीमारी के इलाज सब्सिडी प्रदान करने के लिए, उत्तराखंड सरकार (समाज कल्याण विभाग) ने उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार 10,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
स्वास्थ्य सब्सिडी योजना के लाभ:
- सरकार 10,000/- रुपये की वित्तीय सहायता अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए प्रदान करती है जो कि गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) हैं
स्वास्थ्य सब्सिडी योजना के लिए पात्रता:
- आवेदक उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए
- आवेदक को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) होना चाहिए
- आवेदक परिवार की वार्षिक आय 15,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदकों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए
स्वास्थ्य सब्सिडी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट आकार तस्वीरें
- बैंक खाता विवरण
स्वास्थ्य सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कैसे करें:
- आवेदक को उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग से मिलना चाहिए
- आवेदक संबंधित जिला / तालुक में सरकारी चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें
संदर्भ और विवरण:
- उत्तराखंड में रोग के उपचार के लिए स्वास्थ्य सब्सिडी योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए: http://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/122-beemaree-anudan-yojana