बिहार में राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?: बिहार राज्य में राशन कार्ड के लिए ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया
बिहार राशन कार्ड आधिकारिक तौर पर बिहार राज्य सरकार द्वारा अपने निवासियों के लिए जारी किया एक दस्तावेज है। राज्य में राशन कार्ड के लिए ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसे किसी भी निवासी द्वारा जाति के बावजूद लागू किया जा सकता है। राशन कार्ड कम कीमतों पर आवश्यक बुनियादी खाद्य सामग्री प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है। यह आय/आर्थिक स्थिति के आधार पर प्रदान किया जाता है। यह राज्य में बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी और वितरित किया जाता है।
अवलोकन:
सेवा:
- निवासियों के लिए राशन कार्ड
सेवा के तहत:
- बिहार सरकार
आधिकारिक पोर्टल:
- bihar.gov.in / sfc.bihar.gov.in
आवेदन का तरीका:
- ऑफलाइन
राशन कार्ड के प्रकार:
- बीपीएल राशन कार्ड – यह गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को जारी किया जाता है जिनकी वार्षिक आय रुपये १०,०००/- से कम है।
- एपीएल राशन कार्ड – यह गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को जारी किया जाता है जिनकी वार्षिक आय रुपये १०,०००/- से अधिक है।
- एएवाई- अंत्योदय राशन कार्ड – यह उन परिवारों को जारी किया जाता है जो बेहद गरीब हैं जिनकी कोई निश्चित आय नहीं है या आय अर्जित करने का कोई साधन नहीं है
- अन्नपूर्णा राशन कार्ड – यह राज्य में वृद्ध पेंशनभोगियों को जारी किया जाता है
प्रोसेसिंग समय:
- बिहार में राशन कार्ड को संसाधित करने के लिए १५ दिनों की अवधि की आवश्यकता होती है
राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज:
- पहचान का प्रमाण (पैन कार्ड/चुनाव कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/सरकारी संगठन द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र/दस्तावेज)
- निवास का प्रमाण (चुनाव कार्ड/आधार कार्ड/बिजली बिल/टेलीफोन बिल/एलपीजी कनेक्शन बिल)
- ३ पासपोर्ट आकार के फोटो
- आय प्रमाण
- बैंक पासबुक
- उपर्युक्त मूल दस्तावेजों को सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाना है और इन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए प्रतियों में जमा किया जाना है।
पात्रता:
- आवेदक और उसके परिवार के सदस्य भारत के नागरिक होने चाहिए।
- आवेदक और उसका परिवार अनिवार्य रूप से बिहार का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक ने किसी भी समय राशन कार्ड के लिए पंजीकरण/आवेदन नहीं किया हो।
राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया:
- आवेदक को अंचल अधिकारी या एसडीओ कार्यालय के कार्यालय का दौरा करना आवश्यक है।
- कार्यालय से फॉर्म लें और आवश्यक विवरण जैसे नाम, पूरा पता विवरण, जाति, धर्म, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक विवरण, आय विवरण, संपर्क विवरण आदि भरें।
- घोषणा पर हस्ताक्षर करें।
- फॉर्म पर पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं।
- आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ फॉर्म जमा करें।
- आवेदक राशन धारकों की सूची में अपना नाम ऑनलाइन चेक कर सकता/सकती है।
- आधिकारिक पोर्टल @ epds.bihar.gov.in पर जाएं।
- होम पेज पर आरसीएमएस रिपोर्ट लिंक पर क्लिक करें।
- लागू जिले और ग्रामीण/शहरी, ब्लॉक/शहर का चयन करें।
- जांचें कि नाम सूची में शामिल है या नहीं।
- अधिकारी द्वारा सत्यापित और अनुमोदित होने के बाद, राशन कार्ड जारी किया जाएगा और डाक द्वारा पंजीकृत पते पर भेजा जाएगा।