इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना केंद्र सरकार (ग्रामीण विकास मंत्रालय) द्वारा शुरू की है।आर्थिक रूप से कमजोर (बीपीएल) वर्ग से संबंधित विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।यह योजना १९९५ में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत पेश की गई है। यह योजना विशेष रूप से विधवा महिलाओं के लिए है और योजना के माध्यम से विधवा महिला को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।इस योजना के तहत महिला को हर महीने में ३०० रुपये उसकी मृत्यु तक पेंशन प्रदान की जाएंगी।सभी पात्र महिलाओं को जीवन को आसान और स्वतंत्र बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाएंगी और इस योजना के माध्यम से एक तरह का विधवा महिला को समर्थन किया जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक महिलाओं को कुछ पात्रता मानदंडों की अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लाभ:
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता के रूप में लाभ प्रदान करती है। पेंशन की दरें नीचे उल्लिखित है।
- गरीबी रेखा के निचे (बीपीएल) विधवा महिला ४० साल या उससे अधिक आयु की है तो इस योजना के लिए पात्र है और उसे पेंशन ३०० रुपये प्रति महिना दी जाएंगी और विधवा महिला की उम्र ७९ साल से ज्यादा होने पर पेंशन ३०० से ५०० रुपये प्रति महिना प्रदान की जाएगी।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना लागू करने के लिए पात्रता और आवश्यक शर्तें:
- इस योजना में पात्र होने के लिए विधवा महिलाओं की आयु ४० से ५९ वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- विधवा महिलाओं को गरीबी रेखा के निचे (बीपीएल) या बहुत कम आय से संबंधित होनी चाहिए।
- विधवा महिला भारत देश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- केवल विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- बैंक विवरण उदा- खाता संख्या, खाता धारक का नाम, शाखा का नाम, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड
- निवासी प्रमाण पत्र (निवास प्राधिकरण से प्रमाणित किया होना चाहिए)
- पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण जैसे की मतदान कार्ड
आवेदन की प्रक्रिया:
इस योजना के लिए आवेदन पत्र और प्रक्रियाएं स्थानीय सरकार में बहुत अच्छी तरह से समझाई गई है। आवेदक ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं में संपर्क कर सकते है और आवेदन पत्र और अन्य प्रक्रियाओं के साथ विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है।
संपर्क विवरण:
विधवा महिलाएं ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी केंद्रों, नगर निगम से संपर्क कर सकती है।
संदर्भ और विवरण:
दस्तावेजों और अन्य जानकारी के लिए कृपया इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाए:
- https://nsp.nic.in/Guidelines/english_wps.pdf
- https://nsp.nic.in
- https://nsp.nic.in/ nsap/FAQ_ON_NSAP_NEW.pdf