जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) बिहार
भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा बिहार राज्य में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) शुरू की गई है। बिहार राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई कदम उठाए गये है। सार्वजनिक कार्यक्रम भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीबों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बनाया गया है, यह योजना १ अप्रैल १९९९ को शुरू की गई है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर टिकाऊ संपत्तियों और परिसंपत्तियों को सक्षम करने के लिए संप्रेषित सामुदायिक ग्राम बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना है। इस योजना के तहत बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों के रोजगार के अवसर बढाए जाएंगे। इस योजना का माध्यमिक उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार गरीबों के लिए पूरक रोजगार की पीढ़ी निर्माण करना है। इस कार्यक्रम के तहत मजदूरी (रोजगार) राज्य के गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को दिया जाएगा। यह योजना ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित की जाती है।
Jawahar Gram Samriddhi Yojana (JGSY) (In English)
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) के लाभ:
- यह योजना लोगों को रोजगार के रूप में लाभ प्रदान करती है।
- यह योजना आवश्यक ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने के लिए है।
पात्रता और शर्तें:
- यह योजना पूरी तरह से ग्राम पंचायत स्तर पर लागू की जाती है।
- ग्राम पंचायत को एकमात्र अधिकार है।
- बिहार राज्य के गांव के सभी निवासी इस योजना के लिए पात्र है।
- राज्य के गरीब उम्मीदवार को इस योजना के तहत मजदूरी प्रदान की जाएंगी।
आवश्यक दस्तावेज:
- पहचान प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
आवेदन की प्रक्रिया:
- आवेदक उम्मीदवार को ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्यों, खंड विकास अधिकारी, जिला कलेक्टर या जिला ग्रामीण विकास कार्यालय से संपर्क करना होगा।
- कार्यालय से आवेदन पत्र ले और उसे पूरा भरे।
- आवेदन पत्र को उसी कार्यालय में जमा करे।
संपर्क विवरण:
- ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, खंड विकास अधिकारी, जिला कलेक्टर या जिला ग्रामीण विकास संस्था से संपर्क किया जा सकता है।