The Madhya Pradesh Government’s Social Security Pension Scheme aims to provide the widows in State with the pension so that their position in the society can be upgraded. It will improve the poor economic condition of the widows in the society. All the categories of the windows in Madhya Pradesh will be entitled to avail the pension under this scheme. This has been done according to the annual budget presented in the state assembly. According to the Finance Minister, this decision has been taken to improve the poor economic conditions of the widows in the society. The widows who are employed or availing any family pension scheme will be kept out of this scheme. This scheme will bring a change in the financial position of the widows in the state of Madhya Pradesh. This scheme will provide pension so that the windows can have the reasonable standard of living in the society and also respected in the society.
Benefits of Social Security Pension Scheme for Widows:
- Social Security Pension Scheme for Widows provides benefits in the form of financial assistance to the widow women. Rates of pension are mentioned below
- Widow of the age 18 to 60 years or more and below poverty line is eligible and will get 300 per month
Required eligibility and conditions for applying Social Security Pension Scheme for Widows:
- For getting eligible to this scheme age of the widow women should be between 18 to 60 years
- Widow women must belong to below poverty line (BPL) or very less income
- She must be permanent residence of Madhya Pradesh
- Only widow women can take benefits of this scheme
Document required for applying Social Security Pension Scheme for Widows:
- Aadhar card
- BPL ration card
- Bank details e.g. account number, account holder name, branch name, IFSC code, MICR code
- Address proof e.g. certificate from residence authority
- Death Certificate of Husband
- Age proof e.g. Voter ID
Application Procedure:
- Applicant can fill application form and attached all documents
- Then, submit the form in social welfare officer at local govt. bodies like gram Panchayat, Municipalities along with forms and other documents
Contact Details:
- Widow women can contact to Gram Panchayat, Municipal Corporation, Anganwadi Centers
References & Details:
- For more details regarding documents and other help please visit official links: http://pensions.samagra.gov.in/SSWPDetails.aspx
विधवाओं के लिए मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
मध्य प्रदेश सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य में विधवाओं को पेंशन प्रदान करना है ताकि समाज में उनकी स्थिति को उन्नत किया जा सके। इससे समाज में विधवाओं की खराब आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मध्य प्रदेश में सभी खिड़कियों की सभी श्रेणियां इस योजना के तहत पेंशन का लाभ उठाने का हकदार होंगे। यह योजना विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक बजट के अनुसार पेश की गई है। वित्त मंत्री के अनुसार, यह निर्णय समाज में विधवाओं की खराब आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए किया गया है। विधवाएं जो किसी भी परिवार पेंशन योजना का इस्तेमाल करते हैं या उनका लाभ लेते हैं, उन्हें इस योजना से बाहर रखा जाएगा। यह योजना मध्य प्रदेश राज्य में विधवाओं की वित्तीय स्थिति में बदलाव लाएगी। यह योजना पेंशन प्रदान करेगी ताकि समाज में रहने का उचित मानक हो और समाज में भी सम्मान किया जा सके।
विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभ:
- विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता के रूप में लाभ प्रदान करती है। पेंशन की दरें नीचे दी गई हैं
- 18 से 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के विधवा और गरीबी रेखा से नीचे के पात्र पात्र हैं और उन्हें 300 प्रति माह की दर से रुपये मिलेंगे।
विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लागू करने के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें:
- इस योजना के पात्र होने के लिए विधवा महिलाओं की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- विधवा महिलाओं को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) या बहुत कम आय का होना चाहिए
- वह मध्य प्रदेश का स्थायी निवास होना चाहिए
- केवल विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं
विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- बैंक विवरण उदा। खाता संख्या, खाता धारक का नाम, शाखा का नाम, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड
- पता प्रमाण उदाहरण निवास प्राधिकरण से प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण उदाहरण मतदाता आईडी
आवेदन की प्रक्रिया:
- आवेदक आवेदन पत्र भर सकता है और सभी दस्तावेजों को संलग्न कर सकता है
- तब, स्थानीय प्रशाषन में सामाजिक कल्याण अधिकारी में फार्म जमा करें अथवा ग्राम पंचायत, निकायों और अन्य दस्तावेजों के साथ नगर पालिकाओं जैसे जगह पर भी आवेदन जमा कर सकते है
संपर्क विवरण:
- विधवा महिला ग्राम पंचायत, नगर निगम, आंगनवाड़ी केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं
संदर्भ और विवरण:
- दस्तावेजों और अन्य सहायता के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक लिंक पर जाएं: http://pensions.samagra.gov.in/SSWPDetails.aspx