Madhya Pradesh government has taken a major step towards improving the life of farmers of the state. The CM of Madhya Pradesh has decided to start up a new scheme for farmers which is known as the Mukhyamantri Solar pump Yojana. Under the Mukhyamantri Solar Pump Yojana, the solar pumps will be provided to the farmers at subsidy rates. The government will provide 90% subsidy to farmers on the installation of solar pumps. Farmers can apply online for Solar Pump Yojana in Madhya Pradesh through official websites. Under Mukhyamantri Solar Pump Yojana MP government will provide solar pumps in that area where electricity is not available and where water availability is more necessary for agriculture. The MP government has a vision for ensuring that farmers get water for agriculture even when power is not present in the areas. The CM solar pump Yojana is a very beneficial scheme as it will help the farmers in planting solar pumps at their farms. This scheme will help in reducing the use of energy as the solar energy will be consumed. When solar pumps will be installed the energy resources will be utilized efficiently and effectively in the state.
Benefits of Solar Pump:
- Totally Eco-Friendly.
- Consume Solar Power and Save Electricity
- One Time Investment, then only Maintenance Charges Applicable If Any.
- The aid of Farmers.
- Involved in Low Cost.
- Relief from High Electricity Bills.
Benefits of Mukhyamantri Solar Pump Yojana:
- Under this ambitious scheme MP Govt. would provide 90% donation to farmers to install a solar pump in the state.
- would provide Solar Pumps in those areas where electricity not available under 300 meter.
- Farmers from SC/ST category will get free electricity for five hours
- While permanent combination farmers will get subsidy according to Rs. 1.75 per unit.
Eligibility for Mukhyamantri Solar Pump Yojana:
- The Solar panels will be placed in places where there is no electricity and have no possibilities of being electrified for coming 2 to 3 years
- The places which are near water bodies and produce the crops which need water are eligible
- The place which will be covered under this scheme must be 300 meters far from the electricity sources.
- Districts where distribution companies face heavy commercial losses or the places where transformers have been removed by the distribution companies because of bearing heavy losses.
- The places which are identified by the Regulatory Commission requiring more than 1500 units per horsepower.
Documents Required for Mukhyamantri Solar Pump Yojana:
- Application form
- Applicant Aadhaar card
- Applicant 7/12
- Residence Proof
Application Procedure:
- Apply online for Mukhyamantri Solar Pump Yojana applicants can visit at official website mprenewable.nic.in or www.mpcmsolarpump.com
- Click on “Avedan Kare” link.
- The application form will open.
- Fill necessary details in application form like Name, Father’s Name, Complete Address, PIN Code Number, Bank account detail, Solar Pump details, Voter ID Card number, Aadhaar Number etc.
- Click on Submit button.
- After filling up the application form the farmers will be selected for the CM solar pump yojana. Then the selected farmers will have to deposit the remaining amount within 20 days, in any way either online or offline.
Contact Details:
- The applicant can contact to following address: Urja Bhawan, Link Road No. 2, Shivaji Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh, India, 462016
- Phone No.: +91-755-255-6566, +91-755-257-5670
- Email ID: ceuvn@mp.gov.in or mpcmsolarpump@gmail.com
- Shri Bhuvnesh Kumar Patel, Chief Engineer
- Phone No.: 9425008000
- Email ID: ceuvn@mp.gov.in
- B. M. Sahare, Additional Director – Agriculture
- Phone No.: 9425693710
- Email ID: dagst@mp.gov.in
- For more contact details visit: https://goo.gl/38PeFO
References & Details:
- For more details about Mukhyamantri Solar Pump Yojana visit: http://mpcmsolarpump.com/
मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्र सोलर पम्प योजना
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के जीवन में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए एक नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिन्हें मुख्यमंत्र सोलर पंप योजना के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत किसानों को सब्सिडी दरों पर सौर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार सौर पंपों की स्थापना के लिए किसानों को 90% सब्सिडी प्रदान करेगी। आधिकारिक वेबसाइटों के जरिए किसान मध्यप्रदेश में सौर पम्प योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्र सोलर पम्प योजना के अंतर्गत एमपी सरकार उन इलाकों में सौर पंप उपलब्ध कराएगा जहां बिजली उपलब्ध नहीं है और जहां कृषि के लिए पानी की उपलब्धता अधिक जरूरी है। सरकार को यह सुनिश्चित करने की दृष्टि है कि किसानों को कृषि के लिए पानी मिलता रहे जब भी क्षेत्रों में बिजली मौजूद नहीं होती है। मुख्यमंत्री सौर पंप योजना एक बहुत ही लाभकारी योजना है क्योंकि इससे किसानों को अपने खेतों में सौर पंप लगाने में मदद मिलेगी। यह योजना ऊर्जा के उपयोग को कम करने में मदद करेगी क्योंकि सौर ऊर्जा का सेवन किया जाएगा। जब सौर पंप स्थापित किए जाएंगे तो ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग राज्य में कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से किया जाएगा।
सौर पम्प के लाभ:
- पूरी तरह पारिस्थितिकी मित्रतापूर्ण
- सौर ऊर्जा का उपभोग करें और बिजली बचाएं
- एक बार निवेश करे इसके बाद रखरखाव का ही खर्चा होगा
- किसानों की सहायता होगी
- कम लागत में शामिल
- उच्च विद्युत बिलों से राहत।
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के लाभ:
- इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत एमपी सरकार राज्य में सौर पंप स्थापित करने के लिए किसानों को 90% दान प्रदान करेगा।
- सरकार उन क्षेत्रों में सौर पंप्स प्रदान करेगा जहां 300 मीटर के नीचे बिजली उपलब्ध नहीं होगी।
- एससी / एसटी श्रेणी के किसानों को पांच घंटे तक मुफ्त बिजली मिल जाएगी
- स्थायी किसानों को प्रति यूनिट 1.75 रुपये के अनुसार सब्सिडी मिलेगा
मुख्यमंत्री सौर पम्प योजना के लिए पात्रता:
- सौर पैनल उन जगहों पर रखा जाएगा जहां बिजली नहीं है और 2 से 3 साल तक विद्युत् होने की कोई संभावना नहीं है।
- जगह जो पानी जल निकायों के पास हैं और पानी उत्पादन के लिए आवश्यक है, वे इस योजना के लिए योग्य हैं
- यह जगह, जो इस योजना के तहत कवर की जाएगी वो बिजली स्रोतों से 300 मीटर दूर होनी चाहिए।
- जिला जहां वितरण कंपनियां भारी वाणिज्यिक नुकसान हुवा हो या उन स्थानों पर जहां भारी नुकसान उठाने के कारण ट्रांसफार्मर वितरण कंपनियों द्वारा हटाए गए हैं,
- उन स्थानों की पहचान जो रेगुलेटरी कमिशन द्वारा की जाती है, पॉवर के लिए 1500 हार्सपावर से अधिक इकाइयों की आवश्यकता होती है।
मुख्यमंत्रीय सौर पम्प योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आवेदन पत्र
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का 7/12
- निवास के प्रमाणपत्र
आवेदन की प्रक्रिया:
- मुखमंत्र सौर पम्प योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें आवेदक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट mprenewable.nic.in या www.mpcmsolarpump.com पर जा सकते हैं।
- “आवेदन करे” लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र खुल जाएगा।
- नाम, पिता का नाम, पूरा पता, पिन कोड संख्या, बैंक खाता विवरण, सोलर पम्प विवरण, मतदाता पहचान पत्र संख्या, आधार संख्या आदि जैसे आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण भरें।
- सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन फार्म भरने के बाद किसानों को मुख्यमंत्री सौर पंप योजना के लिए चुना जाएगा। फिर चयनित किसानों को शेष राशि को 20 दिनों के भीतर जमा कराना होगा, किसी भी तरह से ऑनलाइन या ऑफ़लाइन।
संपर्क विवरण:
- आवेदक निम्न पते पर संपर्क कर सकता है: उर्जा भवन, लिंक रोड नंबर 2, शिवाजी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत, 462016
- फोन नंबर: + 91-755-255-6566, + 91-755-257-5670
- ईमेल आईडी: ceuvn@mp.gov.in या mpcmsolarpump@gmail.com
- श्री भुवनेश्श कुमार पटेल, मुख्य अभियंता
- फोन नंबर: 9425008000
- ईमेल आईडी: ceuvn@mp.gov.in
- श्री बी. एम. सहारे, अतिरिक्त निदेशक – कृषि
- फोन नंबर: 9425693710
- ईमेल आईडी: dagst@mp.gov.in
- अधिक संपर्क विवरणों के लिए देखें: https://goo.gl/38PeFO
संदर्भ और विवरण:
- मुख्यमंत्र सोलर पम्प योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए: http://mpcmsolarpump.com/