मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर व्यक्ति को यात्रा करने के लिए प्रेरित करना है। हमे पता है की हर व्यक्ति की तीर्थ यात्रा करने इच्छा रहती है लेकिन कुछ कठिनाइयों से , वित्तीय समस्या के रूप में इस इच्छा को पूरा नहीं कर सकते इसी के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंग चौहान द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ:
- सभी धर्म के लोग उनके धार्मिक स्थानों की यात्रा कर सकते है।
- 60 वर्ष की आयु से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को जीने वन में एक बार निर्धारित तीर्थ केंद्रों में से कोई एक तीर्थ यात्रा शुरू करने के लिए।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए पात्रता मानदंड:
- आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 60 पूरी होनी चाहिए।
- आवेदक करदाता नहीं होना।
- वेदक पहले तीर्थ दर्शन योजना का कोई लाभ उठानेवाला नहीं होना चाहिए।
- आवेदक तीर्थ यात्रा के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के दस्तावेज:
- पासपोर्ट आकार के फोटो
- राशन पत्रिका
- आवेदक अधिवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड
- उम्र का सबूत
- तीर्थ यात्रा के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए कैसे आवेदन करे:
- आवेदक आवेदन फार्म भर उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न प्रपत्र जोड़े और निकटतम तहसील या उप-तहसील कार्यालय में आवेदन कर सकता है।
- आवेदक आवेदन फार्म भर उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न प्रपत्र जोड़े।
- अगर वरिष्ठ नागरिक समूह में आवेदन फार्म जमा करते है, तो पूरे समूह का एक ही आवेदन गिनती में रहेगा और लॉटरी के द्वारा चयन किया जायेगा।
- एक समूह परिचारिकाओं के साथ अधिकतम 25 आवेदकों से मिलककर आवेदन कर सकते है।
सन्दर्भ और विवरण:
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए आधिकारिक साइट पर जाएँ: http://www.betul.nic.in/LatestUpdates/CM_Tirth/CM_Tirth_Darshan.htm
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवेदन पत्र: http://www.betul.nic.in/LatestUpdates/CM_Tirth/cmtour.pdf
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए पीडीएफ: http://www.govtpressmp.nic.in/pdf/extra/2012-06-26-292.pdf