National Biogas Development Scheme in Madhya Pradesh (In English)
मध्य प्रदेश सरकार (ऊर्जा विकास निगम) द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना इस योजना को शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य खाना पकाने के लिए सस्ती और सुलभ ईंधन प्रदान करना है। मध्यप्रदेश राज्य के सभी निवास आवेदक इस योजना के तहत पात्र हैं, लाभार्थी के पास गोबर के लिए जानवरों का होना चाहिए। उम्मीदवार जो इस योजना का लाभ पाने के इच्छुक हैं, वह निकटतम कृषि अधिकारी को आवेदन करना चाहिए। मध्यप्रदेश सरकार ने आम लोगों के लाभ के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, उनमें से यह एक प्रमुख पहल है।
मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना के लाभ:
- राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना वित्तीय सहायता के रूप में मदद करती है। लाभ नीचे दिए गए है
- सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए रु. 2700 प्रति संयंत्र देय है
- शौचालय से जुड़ी पौधे रु. 1000 प्रति संयंत्र अनुदान मूल्य दिया जाता है
- यह किसान सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गयी प्रमुख पहल है
- कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं है
राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना को लागू करने के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें:
- मध्य प्रदेश राज्य के सभी आवेदक निवास इस योजना के तहत योग्य हैं
- लाभार्थी के पास गोबर के लिए जानवरों का होना चाहिए
राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना को लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आवेदन पत्र (कृषि अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है या नीचे दिए गए लिंक डाउनलोड कर सकते हैं)
- निवास प्रमाण
- बैंक विवरण उदा। आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, शाखा का नाम, खाता संख्या
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
- आय प्रमाण पत्र
आवेदन की प्रक्रिया:
- यह योजना ऊर्जा विकास निगम द्वारा लागू की जाती है। इस योजना के लाभ पाने के इच्छुक आवेदक को निकटतम ग्रामीण कृषि अधिकारी को आवेदन करना चाहिए
- ग्राम सभा द्वारा आवेदक का चयन किया जाएगा
संपर्क विवरण:
- निकटतम ग्रामीण कृषि विकास प्राधिकारी
- ग्राम पंचायत
- जिला परिषद
संदर्भ और विवरण:
- दस्तावेजों और अन्य सहायता के बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- आधिकारिक वेबसाइट: http://www.mp.gov.in/web/guest/krishi/bio-gas-yojana
- आवेदन पत्र: http://www.mp.gov.in/html/pdfs/form_Biogas.pdf