Old Age Pension Scheme for Senior Citizen in Uttarakhand / उत्तराखंड में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना

Old Age Pension Scheme for Senior Citizen in Uttarakhand

वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा निराश्रित वृद्धावस्था शुरू की गई है और यह योजना राज्य सरकार की समाज कल्याण विभाग द्वारा लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक आयु के उन निराश्रित बुजुर्गों के लिए पेंशन प्रदान करना है जो की गरीबी रेखा (बीपीएल) परिवारों के नीचे हो।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ:

  • सरकार 800/- रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान करती है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हैं

वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता:

  1. आवेदक उत्तराखंड राज्य का निवासी होना चाहिए
  2. आवेदक 60 वर्ष से ऊपर होना चाहिए
  3. आवेदक को गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) परिवारों का हिस्सा होना चाहिए
  4. आवेदक की मासिक आय 4000/- से कम होनी चाहिए।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए दस्तावेज:

  1. आधार कार्ड
  2. आय प्रमाण पत्र
  3. बीपीएल राशन कार्ड
  4. बैंक खाता विवरण
  5. पासपोर्ट आकार तस्वीरें

वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें:

  1. आवेदक http://socialwelfare.uk.gov.in/files/a-Oldage.pdf पर जाएं और आवेदन प्रत्र डाउनलोड करे। आवेदक उत्तराखंड में सामाजिक कल्याण विभाग से भी आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है
  2. अब, आवेदन पत्र भरें और सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करें जो कि ऊपर उल्लेखित हैं
  3. संबंधित सामाजिक कल्याण विभाग, उत्तराखंड को फार्म जमा करें

संदर्भ और विवरण:

  1. उत्तराखंड में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए: http://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/94-old-pension
  2. ओल्ड एज पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें: http://socialwelfare.uk.gov.in/files/a-Oldage.pdf

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