महाराष्ट्र में राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया: महाराष्ट्र राज्य का कोई भी निवासी अपनी व्यवहार्यता के अनुसार राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है।
महाराष्ट्र राज्य का कोई भी निवासी अपनी व्यवहार्यता के अनुसार राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। राशन कार्ड कम कीमतों पर आवश्यक बुनियादी खाद्य सामग्री प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है। यह संबंधित राज्य सरकार द्वारा आय / आर्थिक स्थिति के आधार पर जारी किया जाता है। यह एक पहचान प्रमाण के रूप में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए आरक्षण का लाभ उठाने के लिए, कम कीमतों पर आवश्यक खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। महाराष्ट्र में, पीले, सफेद और केसर राशन कार्ड ३ श्रेणियों के आधार पर जारी किए जाते हैं, अर्थात् गरीबी रेखा से ऊपर ( एपीएल), गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)।
महाराष्ट्र में राशन कार्ड के प्रकार:
- पीला कार्ड – गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के लिए
- सफेद कार्ड – रुपये १ लाख या अधिक की वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए।
- केसर कार्ड – रुपये १५,००० से ऊपर लेकिन सालाना एक लाख से कम के परिवारों के लिए।
प्रोसेसिंग समय:
- महाराष्ट्र में राशन कार्ड को संसाधित करने के लिए १५-३० दिनों की अवधि की आवश्यकता होती है।
राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज:
१)पहचान का प्रमाण:निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक
- पैन कार्ड
- वोटर आई कार्ड
- पासपोर्ट
- आरएसबीवाई कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र
२) पते का प्रमाण: निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक
- पासपोर्ट
- आधार कार्ड
- पानी का बिल
- बिजली का बिल
- राशन पत्रिका
- टेलीफ़ोन बिल
- ड्राइविंग लाइसेंस
- वोटर आई कार्ड
- संपत्ति कर रसीद
३) आयु प्रमाण: निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक (नाबालिग के मामले में)
- जन्म प्रमाणपत्र
- वास्तविक प्रमाण पत्र
- विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र
४) आय प्रमाण: निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक
- आयकर विवरण पत्र
- अंचल अधिकारी सत्यापन रिपोर्ट
- अगर वेतन मिलता है तो फॉर्म नं. १६
- सेवानिवृत्ति/वेतन धारक बैंक प्रमाणपत्र
५) पासपोर्ट साइज फोटो
राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें:
- आवेदक को खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आधिकारिक पोर्टल @mahafood.gov.in पर जाना होगा।
- होम पेज पर सार्वजनिक लॉगिन विकल्प के माध्यम से साइन अप और लॉगिन करें।
- फिर राशन कार्ड के लिए आवश्यक विवरण जैसे नाम, मोबाइल नंबर, जिला, तालुका लागू के साथ फॉर्म भरें।
- मोबाइल नंबर ओटीपी के माध्यम से सत्यापित करें।
- फिर, कुल परिवार के सदस्यों, कुल आय, व्यवसाय, पता विवरण, एलपीजी कनेक्शन विवरण, आदि जैसे विवरण दर्ज करें और एक पासपोर्ट आकार का फोटो अपलोड करें।
- आवश्यक दस्तावेज़ प्रमाण अपलोड करें।
- भरे हुए विवरण को सुनिश्चित करें, जांचें कि क्या आवेदन पूरा हो गया है और सबमिट पर क्लिक करें।
- संबंधित प्राधिकारी द्वारा दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद आवेदक की आर्थिक स्थिति के अनुसार राशन कार्ड जारी किया जाएगा।
- आवेदन पत्र होम पेज पर डाउनलोड विकल्प से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- नाम, परिवार के सदस्य विवरण, जन्म तिथि, लिंग, मासिक आय, पेशा इत्यादि जैसे आवश्यक विवरण के साथ राशन कार्ड आवेदन के लिए मैन्युअल रूप से फॉर्म भरें।
- घोषणा पर हस्ताक्षर करें।
- निकटतम राशन अधिकारी/अंचल अधिकारी/खाद्य वितरण अधिकारी/सहायक राशन नियंत्रक के पास जाएं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ फॉर्म जमा करें।
- रुपये २/- की कोर्ट फीस स्टाम्प भी प्रसंस्करण शुल्क के रूप में आवेदन जमा करते समय चिपकाएं।
- संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों के गहन सत्यापन और जांच के बाद राशन कार्ड जारी किया जाएगा।
- राशन कार्ड में किसी भी प्रकार के परिवर्तन या राशन कार्ड के गुम होने की स्थिति में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के उल्लिखित पोर्टल पर लॉग इन कर आवश्यक परिवर्तन या उसके अनुसार आवेदन किया जा सकता है।
हेल्पलाइन नंबर / कॉल सेंटर नंबर:
- किसी भी कठिनाई या प्रश्न या स्पष्टीकरण के मामले में, आवेदक आधिकारिक टोल-फ्री नंबर १८००-२२-४९५० या वन नेशन, वन राशन कार्ड हेल्पलाइन नंबर १४४४५ पर कॉल कर सकता है। यह सेवा २४*७ उपलब्ध है।