उत्तर प्रदेश वृद्धवस्था पेंशन योजना
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के वृद्ध व्यक्ति के लिए वृद्धवस्था पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना का शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के माध्यम से राज्य के वृद्ध व्यक्ति के लिए मासिक पेंशन राशी बढ़ाने के साथ साथ अधिक से अधिक वृद्ध व्यक्ति को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नियमों में भी बदलाव किये है। राज्य के जिस वृद्ध व्यक्ति के पास पक्का माकन और दो पहिया गाड़ी है, उनको भी पेंशन प्रदान की जाएंगी। इस योजना से राज्य के ५० लाख वृद्ध व्यक्ति को लाभ प्रदान किया जाएंगा। पहले उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्ध व्यक्ति को ७५० रुपये मासिक पेंशन दी जाती थी अब पेंशन को ५० रुपये से बढाकर ८०० रुपये प्रति माह कर दी है।
उत्तर प्रदेश वृद्धवस्था पेंशन योजना
- राज्य: उत्तर प्रदेश
- लाभ: वृद्ध व्यक्ति को पेंशन
- लाभार्थी: वृद्ध व्यक्ति
- द्वारा शुरू की: उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश वृद्धवस्था पेंशन योजना के लाभ:
- राज्य के वृद्ध व्यक्ति को मासिक पेंशन प्रदान की जाएंगी।
- राज्य के वृद्ध व्यक्ति को आर्थिक मदत प्रदान की जाएंगी।
उत्तर प्रदेश वृद्धवस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता:
- वृद्ध व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र ६० साल से ज्यादा होना चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा के निचे (बीपीएल) परिवार से होना चाहिए।
- जिनके पास पक्का माकन और दो पहिया गाड़ी है, वह भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
उत्तर प्रदेश वृद्धवस्था पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- बैंक का विवरण (शाखा का नाम, आयएफएससी कोड)
- बीपीएल कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवासी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
उत्तर प्रदेश वृद्धवस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे
- आवेदक को नजदीकी जिला मुख्यालय कार्यालय में जाना होंगा और वृद्धवस्था पेंशन योजना का आवेदन पत्र को प्राप्त करना होंगा।
- आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरना होंगा साथ ही सभी प्रमाणपत्रों को जोड़ना होंगा।
- आवेदन पत्र के साथ बैंक का विवरण प्रदान करना होंगा।
- आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा करे।
- आवेदन पत्र जमा होने के बाद तहसील कार्यालय की तरह से जांच कारवाई की जाएंगी।
- सत्यापण रिपोर्ट मिलने के बाद लाभार्थी को पेंशन प्रदान की जाएंगी।