सौर सुजला योजना यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (भारत सरकार) द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों के लिए शुरू की गई है. सौर सुजला योजना के तहत राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों को सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंपों का प्रदान करता है. सौर सुजला योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को रियायती दरों पर सौर सिंचाई पंप प्रदान करके किसानों को सशक्त बनाना है. इस योजना के तहत कृषि और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र के विकास को मजबूती देना है. सरकार 3HP और 5HP क्षमता के 3.5 लाख रुपये मूल्य के सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप पंप किसानों को वितरित करता है. सौर सुजला योजना के तहत 31 मार्च 2019 को सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंपों का वितरन रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा.
सौर सुजला योजना का लाभ:
- छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप वितरित करना
- 3HP और 5HP क्षमता के 3.5 लाख रुपये मूल्य के पंप किसानों को सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप वितरित करना
- 5HP रुपये मूल्य के सौर पंप पर लाभ
सौर सुजला योजना की विशेषताएं:
- सरकार 3HP और 5HP क्षमता के क्रमश: 3.5 लाख और Rs.4.5lakhs लागत के , कुछ रियायती दरों में सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप प्रदान करना
- यह उम्मीद है कि 3HP सौर पंप की रियायती दर Rs.18000/- के लिए और 5HP सौर पम्प Rs.20000/- यह सब्सिडी की सही मात्रा को दिया जाएगा
- यह अनुमान है कि इस योजना के साथ 51000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा
- इस योजना का फोकस किसान पर है इसी के लिए सरकार सौर सिंचाई पंपों को उपलब्ध करवाएंगा
- पंप प्राथमिकता के आधार पर वितरित किया जाएगा
- इस योजना के तहत दो प्रकार के पम्प किसानों को दिए जायेंगे जिसमे एक 3HP होगा और एक 5HP का होगा
सौर सुजला योजना के लिए पात्रता मानदंड:
- छोटे / मध्यम / बड़े किसान इस योजना के लिए पात्र हैं
- किसान छत्तीसगढ़ राज्य का अधिवासी होना चाहिए
सौर सुजला योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- पहचान का सबूत
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
सौर सुजला योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:
- आवेदन पत्र ब्लॉक कार्यालयों और तालुका / जिले में कृषि कार्यालयों में उपलब्ध है
- किसान इस योजना के लिए र्खुद को पंजीकृत करने के लिए ब्लॉक कार्यालय से फॉर्म लेकर उस फॉर्म को भर कर निकटम ब्लॉक कार्यालयों और तालुका / जिले में कृषि कार्यालयों जमा करे