Tirtha Darshan Scheme for Senior Citizens in Haryana (In English)
भारत में हर व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार तीर्थ स्थान का दौरा करने की इच्छा होती है , लेकिन वित्तीय समस्या की वजह से तीर्थ यात्रा करना कठिन हो जाता है, इस समस्या को दूर करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 6 मार्च 2017 को एक नई योजना की घोषणा की है जिसका नाम है वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ दर्शन योजना. इस तीर्थ दर्शन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी खर्च पर देश के भीतर एक तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिलेगा.
वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ दर्शन योजना का लाभ:
- बीपीएल परिवारों के अन्तर्गत आने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त में धार्मिक स्थानों पर यात्रा करने का लाभ मिलेगा
- गैर बीपीएल परिवारों के अन्तर्गत आने वाले वरिष्ठ नागरिकों का 70 प्रतिशत खर्च सरकार करेगी और शेष 30प्रतिशत लाभार्थी द्वारा भुगतान किया जाएगा
वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ दर्शन योजना के लिए पात्रता मानदंड:
- आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए
- 60 वर्ष की आयु से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के लिए पात्र मन जायेगा
- बीपीएल परिवारों से संबंधित वरिष्ठ नागरिक सरकारी खर्च पर इस योजना के लिए पात्र हैं
- गैर बीपीएल परिवारों से संबंधित वरिष्ठ नागरिक भी इस योजना के लिए पात्र हैं, लेकिन 70 प्रतिशत खर्च सरकार करेगी और शेष 30 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा भुगतान किया जाएगा
वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड यदि लागू हैं
- पासपोर्ट आकार के फोटो
वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवेदन करने के लिए:
- इस योजना के लिए आवेदन पत्र तहसील कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय या उपायुक्त कार्यालय में उपलब्ध है
- आवेदन फार्म भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे
- फार्म भरने पर उसे हरियाणा में संबंधित जिला / तालुका के तहसील कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय या उपायुक्त कार्यालय मैं जमा करे
- तीर्थयात्रियों का चयन एक जिला समिति के उपायुक्त की अध्यक्षता द्वारा किया जाएगा
सन्दर्भ और विवरण:
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ दर्शन योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए: http://haryanatourism.gov.in/showpage.aspx?contentid=6411