Bhagyalakshmi Yojana for Girl Child in Uttar Pradesh (In English)
चुनाव घोषणापत्र को पूरा करने के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़की बालिका के लिए एक योजना सुरु करने जा रही है जिसका नाम है भाग्यलक्ष्मी योजना । योजना शुरू होने के तुरंत बाद, सरकार नवजात शिशु के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो कि उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से निचे परिवार से है।
भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ:
- सरकार लड़की के नाम पर 50,000 / – रु का बॉन्ड जारी करेगी और समय-समय पर लाभ प्रदान करेगी
- 6 वीं कक्षा: 6 वीं कक्षा में प्रवेश के समय 3000 रुपये का लाभ
- कक्षा 8: 8 वीं कक्षा में प्रवेश के समय 5000 रू का लाभ
- कक्षा 10 वीं: 10 वीं कक्षा में प्रवेश के समय रू .7000 का लाभ
- 12 वीं कक्षा: 12 वीं कक्षा में प्रवेश के समय 8000 रुपये का लाभ
- बच्चे के जन्म के समय परिवार के लिए शेष राशि का लाभ मिलेगा
भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए पात्रता:
- आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए
- प्रति परिवार केवल दो लड़कियां जो की गरीबी रेखा के नीचे हैं वह इस योजना के लिए पात्र हैं
- इस योजना के लिए परिवार की आय २ लाख से कम होनी चाहिए
भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- माता-पिता का आधार कार्ड
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आवासीय सबूत
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन पत्रिका
- बैंक खाता विवरण
भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कैसे करें:
- इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शीघ्र ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्देशित की जाएगी
संदर्भ और विवरण:
- भाग्यलक्ष्मी योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए: http://mahilakalyan.up.nic.in/default.htm