बजट २०१९ की मुख्य विशेषताएं: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन की घोषणा
भारत देश के वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय विधानसभा में केंद्रीय बजट २०१९ को पेश किया है। यह अंतरिम बजट है और इसे खाता बजट पर वोट भी कहा जाता है। बजट में किसानों, श्रमिकों के साथ-साथ समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई है। ५ लाख रुपये से कम वार्षिक आय कमाने वाले सभी को अब टैक्स नहीं देना होगा। भारत देश के गरीब और सीमांत किसानों हर साल ६,००० रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। ६० वर्ष से अधिक आयु वाले असंगठित वर्गों के श्रमिकों को ३,००० रुपये राशी की मासिक पेंशन प्रदान की जाएंगी।
Budget 2019 Highlights (In English):
बजट २०१९: मुख्य विशेषताएं
व्यक्तिगत कर दाताओं के लिए
पूर्ण टैक्स छूट:
- ५ लाख रुपये की वार्षिक आय कमाने वाले सभी व्यक्तिगत करदाता को कोई टैक्स नहीं देना होगा। व्यक्तिगत करदाता का १२,५०० रुपये का आयकर बचेगा।
- ६.५ लाख रुपये की वार्षिक आय कमाने वाले सभी व्यक्तिगत कर दाताओं को भविष्य निधि और इक्विटी में निवेश करने पर टैक्स में छूट मिलती है।
- ३ करोड़ मध्यम वर्ग के करदाताओं को टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा।
टैक्स स्लैब अपरिवर्तित है
मानक कर कटौती: वेतनभोगी व्यक्तिगत कर दाताओं के लिए मानक कर कटौती ४०,००० रुपये से बढाकर ५०,००० रुपये की है।
- किराये की आय पर टीडीएस १.८ लाख से बढाकर २.४ लाख किया है।
- बैंक और डाकघरों में जमा राशी के ब्याज आय पर टीडीएस बढ़कर ४०,००० रुपये किया है।
ऐच्छिक दान की सीमा १० लाख रुपये से बढ़ाकर ३० लाख रुपये कर दी गई है।
कृषि,मजदूर,बागवानी
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: असंगठित वर्गों के ६० वर्ष से अधिक आयु वाले श्रमिकों को १०,००० रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएंगी।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना: भारत देश के २ हेक्टोर्स तक कृषि भूमि वाले किसानों को ६,००० रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन:
- वर्तमान वर्ष में ७५० कोरड रुपये का बजट बढाया गया है।
व्यवसाय:
- वार्षिक ५ करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए त्रिमासिक रिटर्न और जीएसटी भुगतान करने पर ९०% की छूट दी जाएंगी।
- दैनिक उपभोग में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं में से अधिकांश जीएसटी ० % से ५ % तक की है।
- एमएसएमई जीएसटी पंजीकृत १ करोड़ रुपये के ऋण तक दो प्रतिशत ब्याज उपबंध है।
- पिछले दो वर्षों में आईटी विभाग द्वारा किसी भी मैनुअल हस्तक्षेप के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी कर सत्यापन किये है।