District Industry Center Loan Scheme (DIC)

डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर लोन योजना (डीआईसी): छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता के लिए जिला उद्योग केंद्र ऋण योजना

डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर लोन योजना (डीआईसी) / जिला उद्योग केंद्र ऋण योजना प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का एक भाग है। पीएमईजीपी के तहत महाराष्ट्र राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोजगार और छोटे उद्योगों के बढ़ावा देने के लिए ऋण दिया जायेगा। स्व-रोजगार को बढ़ावा देना और ग्रामीण महाराष्ट्र से बेरोजगारी को खत्म करना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत कुल परियोजना की लागत में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत दिए गए ऋण और लाभार्थी के थोड़ी लगत के साथ छोटा उद्योग सुरु किया जा सकता है। यह योजना नाकि सिर्फ उद्योगों को बढ़ावा देगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार भी निर्माण करेगी।

District Industry Center Loan Scheme (In English)

डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर लोन योजना (डीआईसी) / जिला उद्योग केंद्र ऋण योजना के लाभ:

  • जनरल केटेगरी: कुल निवेश की २०% सहायता या ४०,००० रुपये इनमे से जो भी राशी कम है, वह लाभार्थी को प्रदान की जाएगी।
  • अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए: निश्चित पूंजीगत निवेश की ३०% सहायता या ६०,००० रुपये  इनमे से जो भी राशी कम  है वह लाभार्थी को प्रदान की जाएगी।
  • कम ब्याज दर: इस ऋण पर सरकार की ब्याज की दर न्यूनतम सिर्फ ४% ही है।
  • अधिकतम चुकौती का समय: यह योजना ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिए ७ साल का समय प्रदान करती है।
  • ग्रामीण कारीगर को अधिकतम लाभ:  इस योजना में व्यापक श्रेणी शामिल है जो उद्योग और विकल्प सबसे लाभान्वित समुदाय कारीगर है।

डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर लोन योजना (डीआईसी) योजना के लिए पात्रता:

  • ऐसी इकाईया / छोटे उद्योग जिनके निवेश २ लाख रुपये से अधिक नहीं है, वह इस योजना के लिए पात्र  है
  • ऐसे नगर और गांवों की आबादी १ लाख से कम हे।
  • जो भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है, वह छोटे पैमाने पर उद्योग बोर्ड, गांव उद्योग बोर्ड, हस्तशिल्प, हैंडलूम, रेशम और कॉयर उद्योग के अंतर्गत उन्हें आना चाहिए।

डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर लोन योजना (डीआईसी) के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • जाति प्रमाणपत्र पत्र
  • शैक्षणिक मार्क शीट और डिग्री (न्यूनतम आठवीं पास कक्षा )
  • जन्म प्रमाणपत्र
  • बैंक पासबुक
  • पिछले १५ वर्षों से महाराष्ट्र राज्य में आधिवास होना चाहिए
  • उद्योग परवाना (लाभार्थी के पास पहले से ही एक उद्योग होना चाहिए )
  • उद्योग की पूरी योजना (यदि लाभार्थी नए उद्योग को स्थापना करता है)

डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर लोन योजना (डीआईसी) आवेदन पत्र: डीआईसी योजना के आवेदन पत्र के लिए नजदीदकी सरकारी कार्यालय (उद्योग केंद्र) या फिर राष्ट्रीयकृत बैंक में संपर्क कर सकते है।

योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए किससे संपर्क करना है?

  • राष्ट्रीयकृत बैंक
  • खादी और ग्रामोद्योग
  • खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
  • जिला उद्योग के संबंधित केंद्र
  • ग्राम पंचायत
  • नगर पालिका
  • आपके क्षेत्र के सक्रिय विश्वासयोग्य संस्था

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