Educational Assistance to Children of Women Headed Families in Kerala (In English)
महिला प्रधान परिवार के बच्चों को शिक्षा सहायता योजना यह योजना केरल सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना है। इस योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाये जो की गरीबी रेखा से नीचे के अंतर्गत आती है और एचआईवी / एड्स लागत वाले लोग, सामाजिक रूप से भेदभाव ग्रस्त व्यक्ति, विधवा महिला आदि लोग इस योजना के लिए पात्र है। इस योजना के तहत जिस परिवार में दो या उससे कम बच्चे है वो परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं। ऐसे बच्चे जो 5 साल और उसके के बीच आते है और 1 और 5 वीं में पढ़ रहे है ऐसे बच्चो को 300 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ऐसे बच्चे जो 6 और 7 वीं में पढ़ रहे है ऐसे बच्चो को 500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ऐसे बच्चे जो 11 और 12 वीं में पढ़ रहे है ऐसे बच्चो को 750 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ऐसे बच्चे जो डिग्री या उससे ऊपर पढ़ रहे है ऐसे बच्चो को 1000 रुपए प्रति माह मिलेंगे।
महिला प्रधान परिवार के बच्चों को शिक्षा सहायता योजना का लाभ:
- 300 रुपए प्रति माह: ऐसे बच्चे जो 5 साल और उसके के बीच आते है और 1 और 5 वीं में पढ़ रहे है ऐसे बच्चो को 300 रुपए प्रति माह मिलेंगे।
- 500 रुपये प्रति माह: ऐसे बच्चे जो 6 और 7 वीं में पढ़ रहे है ऐसे बच्चो को 500 रुपए प्रति माह मिलेंगे।
- 750 रुपये प्रति माह: ऐसे बच्चे जो 11 और 12 वीं में पढ़ रहे है ऐसे बच्चो को 750 रुपए प्रति माह मिलेंगे।
- 1000 रु प्रति माह: ऐसे बच्चे जो डिग्री या उससे ऊपर पढ़ रहे है ऐसे बच्चो को 1000 रुपए प्रति माह मिलेंगे।
महिला प्रधान परिवार के बच्चों को शिक्षा सहायता योजना के लिए योग्यता:
- आवेदक केरल राज्य का निवासी होना चाहिए।
- ऐसी महिलाये जो की गरीबी रेखा से नीचे के अंतर्गत आती है और एचआईवी / एड्स लागत वाले लोग, सामाजिक रूप से भेदभाव ग्रस्त
- व्यक्ति, विधवा महिला आदि लोग इस योजना के लिए पात्र है।
- जिस परिवार में दो या उससे कम बच्चे है वो परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं।
महिला प्रधान परिवार के बच्चों को शिक्षा सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- राशन पत्रिका
- बच्चे की शैक्षिक विवरण (पिछली परीक्षा मार्क शीट और प्रतिज्ञा प्रमाण पत्र)
- आवेदन प्रपत्र
कैसे बच्चों को शिक्षा सहायता के लिए आवेदन करे:
- इस योजना के लिए आवेदन पत्र बाल विकास परियोजना अधिकारी से आंगनवाड़ी सेविका के माध्यम से प्राप्त करे और आवेदन को जिला सामाजिक न्याय कार्यालय में जमा करे।
- आवेदक बाल विकास परियोजना अधिकारी और केरल राज्य के सामाजिक न्याय कार्यालयों को भेट दे सकते है।
संदर्भ और विवरण:
- बच्चों को शिक्षा सहायता के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ भेट दे: http://swd.kerala.gov.in/index.php/women-a-child-development/schemes-programmes-/women-state-/213?task
- महिला प्रधान परिवार के बच्चों को शिक्षा सहायता योजना का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करे: https://www.kerala.gov.in/documents/10180/e3139769-aa53-4e6c-b3f5-f19ec2b96089