Farmer Pension Scheme in Uttarakhand (In English)
किसान पेंशन योजना राज्य में किसानों के लिए उत्तराखंड (समाज कल्याण विभाग) की राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य उन किसानों को पेंशन लाभ प्रदान करना है जिनके पास लगभग 2 हेक्टेयर भूमि (लगभग 4 एकड़ के पास) हैं और जो अपनी खेती खुद अपनी भूमि पर करते हैं। इस योजना में, 60 वर्ष से ऊपर के किसान पेंशन लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तराखंड में किसान पेंशन योजना के लाभ:
- सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा रु 800 / – प्रति माह की पेंशन किसानो के लिए प्रदान की जाती है
उत्तराखंड में किसान पेंशन योजना के लिए पात्रता:
- आवेदक उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए
- किसान जो की 60 वर्ष से ऊपर हैं और जिनके पास 2 हेक्टेयर भूमि है (लगभग 4 एकड़ के आसपास) वह किसान पेंशन योजना के लिए पात्र हैं
उत्तराखंड में किसान पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- भूमि रिकॉर्ड
- जमीन के संबंध में 10/- रुपये के स्टैंप पेपर पर शपथ पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट आकार तस्वीरें
उत्तराखंड में किसान पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें:
- आवेदक को उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग से संपर्क करना चाहिए
- आवेदक संबंधित जिलों/तालुक में कृषि अधिकारी से संपर्क करें
- राज्य सरकार किसानों के बैंक खाते में धन जमा होने पर ने लाभार्थियों को एसएमएस अलर्ट भेजकर बताया जाता है
संदर्भ और विवरण:
- उत्तराखंड में किसान पेंशन योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें: http://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/115-kisan-pension