Financial Assistance Scheme for Construction Worker in Madhya Pradesh / निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता योजना

Financial Assistance Scheme for Construction Worker in Madhya Pradesh (In English)

मध्य प्रदेश सरकार ने निर्माण स्थल पर दुर्घटना के दौरान दुर्घटना का सामना करने वाले निर्माण श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजना शुरू कर दी है। इस योजना में, सरकार, निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना के मामले में मजदूर की स्थायी अक्षमता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के मजदूरों को आकस्मिक नुकसान, शारीरिक विकलांगता होने पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता योजना का लाभ:

  • निर्माण के दौरान दुर्घटना के मामले में निर्माण मजदूर को वित्तीय सहायता मिलेगी

निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता योजना के लिए पात्रता:

  1. आवेदक मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए
  2. सभी निर्माण कार्यकर्ता/मजदूर इस योजना के लिए पात्र हैं

निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  1. श्रमिकों के वैध पंजीकरण कार्ड की प्रति
  2. सरकारी अस्पताल द्वारा जारी मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र
  3. निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना का सबूत (नियोक्ता द्वारा जारी / पुलिस की प्राथमिकी / अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि)
  4. बैंक खाता विवरण
  5. आवेदक की तस्वीरें

निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें:

  1. आवेदक को आवेदन पत्र भरना चाहिए और सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करना चाहिए
  2. फॉर्म भरने के बाद, यह संबंधित जिला पंचायत या नगर पालिका निगम को जमा करे

संदर्भ और विवरण:

  1. मध्य प्रदेश में निर्माण कार्यकर्ता के लिए वित्तीय सहायता योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें: http://mpedistrict.gov.in/Public/show.aspx?param=ZLKkYMI3brmdnD5IhQAEHmlj+Qiv9/rQ
  2. मध्यप्रदेश में निर्माण कार्यकर्ता के लिए वित्तीय सहायता योजना आवेदन पत्र: http://mpedistrict.gov.in/Public/DisplayServiceForm.aspx?ParamDownloadForm=h3M+OSqKDlo=

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