Financial Assistance Scheme for Destitute Children in Haryana (In English)
बेसहारा बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेसहारा बच्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करवाना है. सरकार परिवार के अधिकतम दो बच्चों के लिए 700 रूपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है. आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए, माता-पिता / अभिभावक की आय 2,00,000 प्रतिवर्ष रुपये से नीचे होनी चाहिए. केवल दो बच्चों का परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं.
बेसहारा बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना का लाभ:
- हरियाणा में बेसहारा बच्चों के लिए वित्तीय सहायता का लाभ
- सरकार परिवार के अधिकतम दो बच्चों के लिए 700 रूपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है
बेसहारा बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्रता:
- आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए
- आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए
- माता-पिता / अभिभावक की आय 2,00,000 प्रतिवर्ष रुपये से नीचे होनी चाहिए
- केवल दो बच्चों का परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं
- बच्चों को जो पिछले दो साल के लिए माता पिता का समर्थन या देखभाल से वंचित कर दिया गया है और उसके पिता के घर से अनुपस्थिति जारी रखा है ऐसे बच्चे इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं
बेसहारा बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता / अभिभावक आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट आकार के फोटो
- बीपीएल कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
कैसे वित्तीय सहायता योजना के लिए आवेदन करे?
- आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन फार्म भरे
- उसके बाद संबंधित जिले के समाज कल्याण कार्यालय में आवेदन जमा करे
सन्दर्भ और विवरण:
- बेसहारा बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ भेट दे: http://socialjusticehry.gov.in/
- वित्तीय सहायता योजना के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ भेट दे: http://socialjusticehry.gov.in/Website/FADC.pdf
- वित्तीय सहायता योजना का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करे: http://socialjusticehry.gov.in/schemes/FINANCIAL_ASSISTANCE_TO_DESTITUTE_CHILDREN.pdf