Financial Assistance Scheme for Kashmiri Migrants Families in Haryana (In English)
कश्मीरी प्रवासी परिवार के लिए वित्तीय सहायता योजना यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही है. इस योजना के अंर्तगत कश्मीरी प्रवासी परिवारों को हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. सरकार परिवार के सदस्य को कम से कम 1,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करता है और ज्यादा से ज्यादा 5000 रूपए. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक कश्मीरी प्रवासी होना चाहिए. अधिकतम परिवार की आय 2,00,000 प्रतिवर्ष रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
कश्मीरी प्रवासी परिवारों के लिए वित्तीय सहायता योजना के लाभ:
- कश्मीरी प्रवासी परिवार को हरियाणा में वित्तीय सहायता का लाभ
- सरकार परिवार के सदस्य को कम से कम 1,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करता है और ज्यादा से ज्यादा 5000 रूपए
कश्मीरी प्रवासी परिवारों के लिए वित्तीय सहायता योजना के लिए योग्यता:
- आवेदक कश्मीरी प्रवासी होना चाहिए
- अधिकतम परिवार की आय 2,00,000 प्रतिवर्ष रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
- फिर से निपटान के लिए हरियाणा सरकार द्वारा पांच साल की अवधि प्रदान की जाएगी
कश्मीरी प्रवासी परिवारों के लिए वित्तीय सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- पासपोर्ट आकार के फोटो
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- परिवार की आय प्रमाण पत्र
- प्रवासी प्रमाण पत्र
कैसे वित्तीय सहायता योजना के लिए आवेदन करे:
- आवेदक आवेदन पत्र डाउनलोड करके आवेदन फार्म भरे और सभी आवश्यक दस्तावेज उसके साथ जोड़े
- उसके बाद हरियाणा राज्य के संबंधित जिले के समाज कल्याण कार्यालय में आवेदन जमा करे
सन्दर्भ और विवरण:
- कश्मीरी प्रवासी परिवारों के लिए वित्तीय सहायता योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ भेट दे: http://socialjusticehry.gov.in/
- कश्मीरी प्रवासी परिवारों के लिए वित्तीय सहायता योजना का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ भेट दे: http://socialjusticehry.gov.in/schemes/Financial_Assistance_to_Kashmiri_Migrants_Families.pdf
- वित्तीय सहायता योजना के लिए आवेदन पत्र के लिए यहाँ क्लिक करे: http://socialjusticehry.gov.in/Website/KM.pdf