Financial Assistance Scheme to Women for Self-Employment in Himachal Pradesh / हिमाचल प्रदेश मे स्वयंरोजगार के लिए महिलाओं को वित्तीय सहायता योजना

 Financial Assistance Scheme to Women for Self-Employment (In English)

महिला और बाल विकास, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयंरोजगार के लिए महिलाओं को वित्तीय सहायता योजना। इस योजना को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य निराधार महिलाओं का सशक्तिकरण है। यह योजना ऐसी महिलाओं को स्वयंरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत रु। 2500 दिए जाते हैं चाय की दुकान, किराना दुकान, स्टेशनरी दुकान, चाय बिस्किट की दुकान, दर्जी की दुकान,  खादी, कढ़ाई की दुकान, मुर्गीपालन खेती और किसी भी अन्य आय गतिविधियों की स्थापना के लिए प्रदान किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के सभी निवासी महिला और व्यवसाय स्थापित करना चाहती हैं, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी और आवेदन फार्म जिला कल्याण कार्यालय में प्राप्त किया जा सकता है। स्वयंरोजगार के लिए महिलाओं के लिए आधिकारिक रूप से नामित योजना.

स्वयंरोजगार के लिए महिलाओं को वित्तीय सहायता योजना के लाभ:

  • यह योजना पात्र महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता के रूप में लाभ प्रदान करती है
  • इस योजना के अंतर्गत रु। 2500 महिलाओं को प्रदान किया जाता है
  • यह योजना चाय की दुकान, किराना दुकान, स्टेशनरी दुकान, चाय बिस्कुट की दुकान, दर्जी की दुकान, खादी, कढ़ाई की दुकान, मुर्गी पालन और किसी भी अन्य आय गतिविधियों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

स्वयंरोजगार के लिए महिलाओं को वित्तीय सहायता योजना की आवश्यक पात्रता और शर्तें:

  1. हिमाचल प्रदेश के निवासी महिला
  2. महिलाओं की कुल परिवार की आय रु। 7500 से अधिक नहीं होनी चाहिए
  3. महिला जो खुद का व्यापार करना चाहती हैं

स्वयंरोजगार के लिए महिलाओं को वित्तीय सहायता योजना आवश्यक दस्तावेज:

  1. Annexure-I (कार्यालय में उपलब्ध)
  2. Annexure-II (कार्यालय में उपलब्ध)
  3. पासपोर्ट आकार का फोटो
  4. बैंक पासबुक की नकल
  5. पहचान प्रमाण
  6. आय प्रमाण पत्र
  7. आवेदन पत्र (कार्यालय में उपलब्ध)
  8. निवास प्रमाण
  9. आधार कार्ड
  10. नोट: योजना अन्य दस्तावेजों को ले सकती है, कृपया इसकी पुष्टि करें

स्वयंरोजगार के लिए महिलाओं को वित्तीय सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया:

  1. आवेदन करने के इच्छुक आवेदक पात्रता की पुष्टि करें और जिला कल्याण कार्यालय में आवेदन करें
  2. आवेदन पत्र उसी कार्यालय में प्राप्त किया जा सकता है
  3. आवेदन पत्र को ध्यान से भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ उसी ही कार्यालय में जमा करें

संपर्क विवरण:

  1. आवेदक महिला हिमाचल प्रदेश सरकार के नजदीकी जिला कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं
  2. आवेदक महिलाएं हिमाचल प्रदेश सरकार के निकटतम महिला एवं बाल विभाग से संपर्क कर सकती हैं
  3. जिला कल्याण अधिकारी

संदर्भ और विवरण:

  1. दस्तावेजों और अन्य सहायता के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://goo.gl/w4i4Vj
  2. योजना का पूर्ण विवरण: https://goo.gl/s9598p

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