जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाय)
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के माध्यम से केंद्र सरकार (परिवार और कल्याण मंत्रालय) द्वारा जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाय) शुरू की गई है। जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाय) विशेष रूप से गरीब और गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई है, जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है और उस महिला का परिवार गरीबी रेखा के निचे (बीपीएल) में आता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चे के जन्म से पहले और बाद में गर्भवती महिलाओं को नकद सहायता प्रदान करना, बेहतर आहार प्रदान करना, गर्भावस्था की पूर्व और बाद की देखभाल प्रदान करना और मृत्यु दर में वृद्धि करना है। इसका उद्देश्य नव-नवजात या माता के मृत्यु दर को कम करना है।
जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाय) के लाभ:
- गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी।
- माँ और बच्चे को प्रसव के पाहिले और प्रसव के बाद की देखभाल प्रदान की जाएंगी।
- माँ के मृत्यु के दर को कम किया जाएगा ताकि गर्भवती महिला के प्रसव के बाद शिशु या बच्चे के मृत्यु के दर में कमी आएंगी।
- गर्भवती महिलाओं को नकद सहायता प्रदान की जाएगी। नकद सहायता को निम्नलिखित दो तरीके में वर्गीकृत किया गया है।
- एलपीएस (कम प्रदर्शन करने वाले राज्य)
- एचपीएस (उच्च प्रदर्शन करने वाला राज्य)
जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाय) का लाभ प्राप्त करने की पात्रता:
- लाभार्थी महिला का परिवार बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) धारक होना चाहिए, इसका मतलब है कि लाभार्थी के पास बीपीएल कार्ड या राशन कार्ड होना चाहिए।
- अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति और गैर बीपीएल परिवार की गर्भवती महिलाओं सहित सभी गर्भवती महिलाओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए माता की आयु १९ साल से कम नहीं होनी चाहिए।
- लाभार्थी माता को दो जीवित बच्चों तक इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएंगा।
जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाय) के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- महिला के पास राशन कार्ड (बीपीएल / एपीएल) होना चाहिए।
- बैंक पासबुक।
- आधार कार्ड।
- कोई भी योजना कार्ड (जैसे राजीवगांधी जीवनदायिनी आरोग्य योजना का कार्ड)।
किससे संपर्क करें और कहां संपर्क करें:
- मुख्य रूप से आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं) से संपर्क करने की आवश्यकता है जो समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच संबंध स्थापित करती है। आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं) गर्भवती महिलाओं या बच्चे के विशेष रूप से अनुभाग की किसी भी स्वास्थ्य संबंधी मांग के लिए पहला पोर्ट कॉल है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केंद्र ग्रामीण जनसंख्या के अनुसार है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तालुका स्तर पर उपलब्ध है।
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