Lakshmi Bhandar Scheme, West Bengal

To empower women and provide them with financial & social stability

लक्ष्मी भंडार योजना, पश्चिम बंगाल: महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें वित्तीय और सामाजिक स्थिरता प्रदान करना।

पश्चिम बंगाल सरकार १ सितंबर, २०२१ से राज्य भर में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लक्ष्मी भंडार नाम की एक योजना शुरू करने वाली है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवारों से संबंधित २५-६० वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रति माह १००० रुपये की सहायता दी जाएगी और सामान्य श्रेणी के परिवारों की पात्र महिलाओं को ५०० रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा। राज्य के महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग ने योजना को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य में लगभग १.६ करोड़ लाभार्थियों को कवर करना है।

योजना अवलोकन:

योजना का नाम लक्ष्मी भंडार योजना
योजना के तहत पश्चिम बंगाल सरकार
प्रारंभ तिथि १ सितंबर, २०२१
आवेदन की तिथियां १६अगस्त से १५ सितंबर २०२१
लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग की महिलाएं
लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों की पात्र महिलाओं को १००० रुपये प्रति माह और सामान्य श्रेणी के परिवारों की पात्र महिलाओं को ५०० रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता।
प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें वित्तीय और सामाजिक स्थिरता प्रदान करना।

योजना के उद्देश्य और लाभ:

  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है।
  • इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग की महिलाओं को कवर किया जाएगा।
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों की पात्र महिलाओं को १००० रुपये प्रति माह और सामान्य श्रेणी के परिवारों की पात्र महिलाओं को ५०० रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता।
  • इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय और सामाजिक स्थिरता प्रदान करना है।
  • इसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना भी है ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाया जा सके।
  • इससे इन महिलाओं और उनके परिवारों का रहन-सहन बेहतर होगा।

पात्रता और अपात्रता:

  • २५ से ६० वर्ष के आयु वर्ग में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / सामान्य वर्ग की महिला निवासी आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
  • कैजुअल वर्कर आवेदन करने के पात्र हैं।
  • निजी या सरकारी क्षेत्र में स्थायी नौकरी वाली महिलाएं आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगी।
  • २ हेक्टेयर से अधिक भूमि वाली महिलाएं आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।
  • कम से कम १ कर भुगतान करने वाले सदस्य वाले सामान्य वर्ग के परिवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

प्रमुख बिंदु:

  • राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से १ सितंबर २०२१ से लक्ष्मी भंडार योजना शुरू होने जा रही है।
  • यह योजना गवर्निंग पार्टी द्वारा किए गए चुनाव पूर्व वादों में से एक है।
  • इसे राज्य में महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया जाएगा।
  • यह योजना राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग की सभी महिलाओं को कवर करेगी।
  • यह योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों की पात्र महिलाओं को १००० रुपये प्रति माह और सामान्य श्रेणी के परिवारों की पात्र महिलाओं को ५०० रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  • सहायता की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  • लाभार्थी का बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभार्थी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र जमा करना होगा।
  • राज्य भर के सरकारी कार्यालयों/शिविरों में फार्म निःशुल्क उपलब्ध होंगे।
  • लाभार्थी आधार कार्ड कॉपी और बैंक पासबुक कॉपी जैसे दस्तावेज जमा कर सकता है।
  • इच्छुक आवेदक १६ अगस्त से १५ सितंबर २०२१ तक आवेदन कर सकते हैं।
  • इसका उद्देश्य महिलाओं की बेहतरी और कल्याण है जिससे उन्हें सशक्त बनाया जा सके।
  • इस योजना से राज्य में लगभग १.६ करोड़ लाभार्थी लाभान्वित होंगे।

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