लक्ष्मी भंडार योजना, पश्चिम बंगाल: महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें वित्तीय और सामाजिक स्थिरता प्रदान करना
पश्चिम बंगाल सरकार राज्य भर में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लक्ष्मी भंडार नाम से एक योजना शुरू करने जा रही है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने १९ जून, २०२१ को इस योजना की जानकारी प्रदान की। इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से राज्य में महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवारों की पात्र महिलाओं को प्रति माह १००० रुपये की सहायता दी जाएगी और सामान्य श्रेणी के परिवारों की पात्र महिलाओं को ५०० रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा। परिवार की पात्रता और आय सीमा अभी तय होनी बाकी है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में लगभग १.६ करोड़ लाभार्थियों को कवर करना है।
योजना अवलोकन:
योजना का नाम: | लक्ष्मी भंडार योजना |
योजना के तहत: | पश्चिम बंगाल सरकार |
लॉन्च की तारीख: | अभी घोषित होना बाकी है |
लाभार्थी: | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग की महिलाएं |
लाभ: | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों की पात्र महिलाओं को १००० रुपये प्रति माह और सामान्य श्रेणी के परिवारों की पात्र महिलाओं को ५०० रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता। |
प्रमुख उद्देश्य: | महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें वित्तीय और सामाजिक स्थिरता प्रदान करना। |
योजना के उद्देश्य और लाभ:
- योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है।
- इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग की महिलाओं को कवर किया जाएगा।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों की पात्र महिलाओं को १००० रुपये प्रति माह और सामान्य श्रेणी के परिवारों की पात्र महिलाओं को ५०० रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता।
- इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय और सामाजिक स्थिरता प्रदान करना है।
- इसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना भी है ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाया जा सके।
- इससे इन महिलाओं और उनके परिवारों का रहन-सहन बेहतर होगा।
प्रमुख बिंदु:
- राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लक्ष्मी भंडार योजना शुरू की जाने वाली है।
- इसकी जानकारी एक सरकारी अधिकारी ने शनिवार को दी।
- यह योजना गवर्निंग पार्टी द्वारा किए गए चुनाव पूर्व वादों में से एक है।
- यह राज्य में महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया जाने वाला है।
- यह योजना राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग की सभी महिलाओं को कवर करेगी।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों की पात्र महिलाओं को १००० रुपये प्रति माह और सामान्य श्रेणी के परिवारों की पात्र महिलाओं को ५०० रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता।
- इसका उद्देश्य महिलाओं की बेहतरी और कल्याण करना है जिससे उन्हें सशक्त बनाया जा सके।
- यह महिलाओं और उनके परिवारों को मौजूदा महामारी की स्थितियों से बचने में मदद करेगा।
- योजना के लिए पात्रता और पारिवारिक आय सीमा अभी निर्धारित नहीं की गई है।
- इस योजना से राज्य सरकार को राज्य सरकार को सालाना ११००० करोड़ रुपये मिलेंगे।
- सरकार इस योजना को लागू करने के लिए कुछ अन्य विभागों के बजट को वित्त विभाग को देने जा रही है।
- योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा वित्त के कुछ अन्य स्रोतों पर भी ध्यान दिया जाएगा।
- अभी भी सरकार इस योजना को शुरू करने के लिए किए जाने वाले सभी उपायों के लिए तैयार है।
- इस योजना का क्रियान्वयन १ जुलाई, २०२१ से शुरू होने वाला है।
- इस योजना के तहत लगभग १.६ करोड़ लाभार्थियों के लाभान्वित होने का अनुमान है।