Manobik Scheme, West Bengal

To provide financial and social security to the specially-abled people in the state

मनोबिक योजना: पश्चिम बंगाल में विकलांग के लिए मासिक पेंशन योजना

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री डॉ अमित मित्रा ने राज्य में विकलांग / दिव्यांग  लोगों के लिए मनोबिक योजना की घोषणा की है। यह योजना पश्चिम बंगाल राज्य के विकलांगों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इस योजना की घोषणा राज्य बजट २०१८ के दौरान की है।लाभार्थी को  ४०% या उससे ज्यादा विकलांग होने पर १००० रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएंगी।ममता बनर्जी के इस योजना के लिए २५० करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल राज्य के वृद्धावस्था के किसानों के लिए मासिक पेंशन की भी घोषणा की है। इससे पहले ७५० रुपये की पेंशन वृद्ध किसानों को दी जाती थी, अब यह बढ़कर १००० रुपये प्रति महिना की है। पश्चिम बंगाल राज्य में लाभार्थियों की संख्या अब ६६ हजार से एक लाख तक बढ़ गयी है।

मनोबिक योजना के लिए पात्रता:

  • केवल पश्चिम बंगाल राज्य  का निवासी ही आवेदन कर सकता है।
  • ४०% या अधिक विकलांगता वाले लोग मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते  है।
  • संबंधित चिकित्सा अधिकारी का अपंग प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें लाभार्थी व्यक्ति शारीरक काम करने में अनउपयोक्त है,यह उल्लेख किया होना चाहिए।
  • अक्षम व्यक्ति जो किसी भी केंद्र या राज्य सरकार पेंशन योजना का लाभार्थी है, वह मनोबिक योजना के लिए पात्र  नहीं है।
  • इस योजना के लिए आवेदन करने वाला विकलांग व्यक्ति कम से कम १० वर्षों तक पश्चिम बंगाल राज्य का निवासी होना चाहिए (अगर व्यक्ति उम्र के १० वर्ष से कम है, यदि वह पश्चिम बंगाल राज्य में  पैदा हुआ है और पछिम बंगाल राज्य में सारी जिन्दगी पर  रोक लगा दी  है तो लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

मनोबिक योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • निवासी प्रमाण पत्र ।
  • विकलांगता प्रमाण पत्र।
  • ग्राम पंचायत से आय प्रमाण  पत्र।
  • चिकित्सा अधिकारी का अपंग प्रमाण पत्र, जिसमें लाभार्थी व्यक्ति शारीरक कम करने में अनउपयोक्त है,यह उल्लेख किया होना चाहिए।
  • संबंधित जिले के जिला अधिकारी द्वारा पेंशन मंजूर दी जाएगी।

मनोबिक योजना के लिए आवेदन कैसे करें:

  • इस योजना के लिए आवेदन पत्र शहरी स्तर पर उप-विभागीय अधिकारी के कार्यालय,ग्रामीण स्तर पर क्षेत्र विकास अधिकारी और पंचायत स्तर पर कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय  में उपलब्ध है।
  • उपर्युक्त उल्लेख दस्तावेजों के साथ पूरा आवेदन पत्र उसी कार्यालय में जमा किया जा सकता है जहां से आपको आवेदन पत्र  मिला हो।
  • लाभार्थी आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी द्वारा एक महीने के समय में सत्यापित किया जाएगा।
  • एक बार अनुमोदित होने के बाद पेंशन हर महीने लाभार्थी के बैंक बचत खाते में जमा की जाएगी या यदि लाभार्थी के पास बैंक खाता नहीं है तो डाक आदेश द्वारा लाभार्थी को पेंशन भेजी जाएंगी।

बजट २०१८ के दौरान महत्वपूर्ण रूप से लड़कियों, महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा के लिए अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं की घोषणा  की गई  है।

  • कन्याश्री प्रकल्प  पश्चिम बंगाल: महिला बाल कल्याण योजना, पात्रता, आवश्यक  दस्तावेज और ऑनलाइनआवेदन कैसे करें: wbkanyashree.gov.in
  • रुपश्री योजना पश्चिम बंगाल: २५,००० रुपये की वित्तीय सहायता लड़की के शादी के समय लड़कियों के परिवार को प्रदान की जाएगी।

संबंधित योजनाएं :

  • पश्चिम बंगाल राज्य में योजनाएं की सूची
  • विकलांगताओं के लिए पेंशन योजनाओं की सूची

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