Mukhyamantri Samarthya Scheme

बिहार विकलांग पेंशन योजना

बिहार सरकार ने राज्य के विकलांग व्यक्ति के लिए बिहार विकलांग पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से राज्य के विकलांग व्यक्ति को आर्थिक मदत प्रदान की जाएंगी ताकि वह सामान्य जीवन जी सखे। बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत राज्य के विकलांग व्यक्ति को हर महीने ३०० रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएंगी। राज्य के विकलांग व्यक्ति को बस और ट्रेन में छूट दी जाएंगी।

योजना का नाम:  बिहार विकलांग पेंशन योजना

  • राज्य: बिहार
  • लाभ: मासिक पेंशन
  • लाभार्थी: विकलांग व्यक्ति
  • द्वारा शुरू की: बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार

बिहार विकलांग पेंशन योजना का लाभ:

  • राज्य के विकलांग व्यक्ति को ३०० रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएंगी।
  • राज्य के विकलांग व्यक्ति को बस और ट्रेन में छूट दी जाएंगी।
  • राज्य के विकलांग व्यक्ति को आर्थिक मदत प्रदान की जाएंगी।

बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता:

  • विकलांग व्यक्ति बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • विकलांग व्यक्ति कम से कम ४०% से ज्यादा विकलांग होना चाहिए।
  • जिन विकलांग व्यक्ति के पास विकलांग होने का मेडिकल सर्टिफिकेट है वह इस योजना के लिए पात्र है।
  • राज्य के जिन विकलांग व्यक्ति की मासिक आय १००० रुपये से कम है, वह इस योजना के लिए पात्र है।

बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • मतदाता पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट आकर की तस्वीर

बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे

  • आवेदक को बिहार विकलांग पेंशन योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करना होंगा।
  • योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करने पर आपको विकलांग पेंशन योजना का विकल्प दिखाई देंगा।
  • विकलांग पेंशन योजना विकल्प पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर आवेदन पत्र खुल जाएंगा।
  •  आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़े।
  • आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरे।
  • जमा करे विकल्प पर क्लिक करते ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी।

बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करे

  • राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्ति तहसील और पंचायत समिति कार्यालय से आवेदन पत्र को प्राप्त करना होंगा।
  • राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्ति ज़िल्लघीश और समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से आवेदन पत्र को प्राप्त करना होंगा।
  • लाभार्थी को आवेदन पत्र लिए कोई शुल्क नहीं देना होंगा।
  • आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरे और संबंधित कार्यालय में जमा करे।

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