Pension Scheme for Disabled Persons in Haryana (In English)
विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को पेंशन देना है. राज्य सरकार कम से कम 70% विकलांग व्यक्तियों को प्रति माह 1,600 रूपए तक की राशि पेंशन के द्वारा प्रदान करती है. इस योजना के द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता का लाभ.
विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना के लाभ:
- विकलांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता का लाभ
- राज्य सरकार कम से कम 70% विकलांग व्यक्तियों को प्रति माह 1,600 रूपए तक की राशि पेंशन के द्वारा प्रदान करती है
विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना के लिए पात्रता:
- आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए
- आवेदक व्यक्ति न्यूनतम 70% विकलांग होना चाहिए
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
- हरियाणा के श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित सभी स्रोतों से आवेदक की इनकम अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए
विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना के लिए दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- आयु प्रमाण प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट आकार के फोटो
- आय प्रमाण पत्र
कैसे विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करे:
- आवेदक आवेदन पत्र भरे और उसके साथ आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि के रूप में सभी आवश्यक दस्तावेज जोड़े
- उसके बाद आवेदन फॉर्म हरियाणा जिला / तालुका के समाज कल्याण अधिकारी के पास जमा करे
सन्दर्भ और विवरण:
- विकलांग पेंशन योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ भेट दे: http://socialjusticehry.gov.in/
- विकलांग पेंशन योजना का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करे: http://socialjusticehry.gov.in/schemes/DISABILITY_PENSION_SCHEME.pdf
- विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना के लिए आवेदन फार्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लीक करे: http://socialjusticehry.gov.in/Website/HP.pdf