Pre Matric Scholarship for OBC Students in Uttarakhand (In English)
बच्चों और उनके माता-पिता के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, उत्तराखंड सरकार (समाज कल्याण विभाग) द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) छात्रों के लिए पूर्व मीट्रिक छात्रवृत्ति योजना सुरु की गयी है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों के बीच शिक्षा स्तर में सुधार करने के लिए, सरकार ओबीसी छात्रों को निर्धारित राशि पर छात्रवृत्ति प्रदान करती है जो की राज्य में 3 से 10 वीं कक्षा के बीच पढ़ रहे हैं। \
उत्तराखंड में ओबीसी छात्रों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के लाभ:
- सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्र के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है जो सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय में 3 से 10 वीं कक्षा के बीच पढ़ रहे हैं
- कक्षा तीसरे से पांचवीं में पढ़ रहे छात्र को रु 50 प्रति माह की छात्रवृत्ति
- कक्षा 6 वीं से 8 वीं में पढ़ रहे छात्र को 80 प्रति माह रुपये की छात्रवृत्ति
- कक्षा 9 से 10 वीं में पढ़ रहे छात्र को रु 100 प्रति माह की छात्रवृत्ति सरकार प्रदान करेगी
उत्तराखंड में ओबीसी छात्रों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पात्रता:
- आवेदक उत्तराखंड राज्य का निवासी होना चाहिए
- छात्र अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित होना चाहिए
- छात्र किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययन करना चाहिए।
- छात्र की परिवार की आय प्रति माह 1000/- रुपये से कम होनी चाहिए
उत्तराखंड में ओबीसी छात्रों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- पारिवारिक आय प्रमाण
- जाति प्रमाण पत्र
- छात्र परीक्षा अंक पत्रक
- पासपोर्ट आकार तस्वीरें
- बैंक खाता विवरण
उत्तराखंड में ओबीसी छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कैसे करें:
- आवेदक को उत्तराखंड में संबंधित स्कूल के हेडमास्टर / प्रिंसिपल से संपर्क करना चाहिए
- आवेदक उत्तराखंड में सामाजिक कल्याण विभाग की भी यात्रा करता है
संदर्भ और विवरण:
- उत्तराखंड में ओबीसी छात्रों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें: http://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/84-scolarship-programme-