Pre-Matric Scholarship for SC students in Madhya Pradesh / मध्यप्रदेश में अनुसूचित जातिके छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

Even after Fifty-one years of independence and in spite of various measures taken to improve the level of education in the country, literacy levels among backward classes continues to be extremely low. The main objective of this scheme is to provide financial assistance to the meritorious students belongs to SC category for pursuing 9th and 10th education. The decision will go a long way in improving participation of SC students enrolled full-time in secondary education in Government schools or in a school recognized by Government or a Central/State Board of Secondary Education. The Scheme will help in minimizing the incidence of dropout, especially in the transition from the elementary to the secondary stage of education. The Scholarship under the Scheme will be available for studies in Madhya Pradesh only and will be awarded through the state Government.

Benefits of Pre-Matric Scholarship for SC students:

  • Pre-matric Scholarship for SC Students provides in the form of financial assistance. Rates of scholarship are mentioned below
  • A student who is not living in a hostel will get 2250/- per annum and Student who is living in a hostel will get Rs. 4500/- per annum

Required eligibility and conditions for applying Pre-Matric Scholarship for SC students:  

  1. Scholarship will be awarded to the students who have secured not less than 50% marks in the previous final examination
  2. Annual income of their parents/guardian from all sources does not exceed 2 lakhs
  3. Candidate is permanent resident of the State of Madhya Pradesh
  4. Students availing this scholarship cannot avail any other benefit under any other scheme
  5. Students pursuing part-time courses will not be eligible
  6. Only two children of parents/guardian will be eligible to receive scholarship under this scheme

Documents required for applying Pre-Matric Scholarship for SC students: 

  1. Parent’s income certificate (up to 2 lakh)
  2. Bank details: account number, account holder name, IFSC code, MICR code, branch name
  3. Aadhar card
  4. Previous years pass Mark sheet
  5. Birth certificate
  6. Passport size photographs
  7. Cast certificate
  8. Domicile certificate
  9. Certificate that shows student is 40% or more than 40% handicapped (If applicable)

Application procedure:

  1. The scholarship scheme will be advertised through media or website or newspaper
  2. The candidate should submit the application form along with the required document
  3. Application complete in all respects shall be submitted to the Head of the Institution, being attended or last attended by the candidates

Contact Details:

  1. Candidate can contact to the institute where he/she pursuing education
  2. Applicant candidate can contact to nearer Social Welfare Office at Taluka level or District level
  3. Phone No.: 0755-2600115
  4. Email ID: shikshaportal@mp.gov.in

References & Details:

  1. For more information and application form student can visit the following links: http://shiksha.samagra.gov.in/Public/Schemes/SchemeDetails.aspx?SchemeId=103

 

 

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जातिके छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

 

स्वतंत्रता के पचासी वर्ष के बाद भी और देश में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए किए गए विभिन्न उपायों के बावजूद, पिछड़े वर्गों में साक्षरता स्तर बेहद कम रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों जो  9 वीं और 10 वीं की  शिक्षा कर रहे है  और  एससी श्रेणी से संबंधित है  उनको  वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह फैसला सरकारी स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा में पूर्णकालिक या सरकारी या केंद्रीय / राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में अनुसूचित जाति के छात्रों की भागीदारी में सुधार करने का एक अच्छा कदम  होगा। यह योजना स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करने में मदद करेगी, विशेष रूप से प्राथमिक से शिक्षा के माध्यमिक स्तर तक संक्रमण में। इस योजना के तहत छात्रवृत्ति केवल मध्य प्रदेश में पढ़ाई के लिए उपलब्ध होगी और इसे राज्य सरकार के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लाभ:

  • अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करती है। छात्रवृत्ति की दरें नीचे दी गई हैं
  • छात्र, जो एक छात्रावास में नहीं रह रहे हैं, उन्हें रुपये 2250 / – प्रति वर्ष मिलेंगे। और छात्र जो एक छात्रावास में रह रहे हैं उन्हें रू 4500 / – प्रति वर्ष मिलेगा

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति लागू करने के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें:

  1. पिछली अंतिम परीक्षा में 50% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी
  2. सभी स्रोतों से अपने माता-पिता / अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं है
  3. उम्मीदवार मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी है
  4. इस छात्रवृत्ति का लाभ लेने वाले छात्र किसी भी अन्य योजना के तहत किसी अन्य लाभ का लाभ नहीं ले सकते हैं
  5. अंशकालिक पाठ्यक्रमों का पीछा करने वाले छात्र पात्र नहीं होंगे
  6. माता-पिता / अभिभावक के केवल दो बच्चे इस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र होंगे

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  1. माता-पिता का आय प्रमाण पत्र (2 लाख तक)
  2. बैंक विवरण: खाता संख्या, खाताधारक का नाम, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, शाखा का नाम
  3. आधार कार्ड
  4. पिछले साल की पास अंक तालिका
  5. जन्म प्रमाण पत्र
  6. पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
  7. कास्ट प्रमाण पत्र
  8. अधिवास प्रमाण पत्र
  9. प्रमाण पत्र जो दिखाता है कि छात्र 40% या 40% से अधिक विकलांग (यदि लागू हो)

आवेदन की प्रक्रिया:

  1. छात्रवृत्ति योजना मीडिया या वेबसाइट या अखबार के माध्यम से विज्ञापित की जाएगी
  2. उम्मीदवार को आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन पत्र जमा करना चाहिए
  3. सभी मामलों में पूरी तरह से आवेदन को संस्थान के प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा जिसमे विद्यार्थी ने प्रवेश लिया है

संपर्क विवरण:

  1. उम्मीदवार संस्थान से संपर्क कर सकते हैं जहां वह शिक्षा का पीछा कर रहे हैं
  2. आवेदक उम्मीदवार तालुक स्तर या जिला स्तर पर सामाजिक समापन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं
  3. फोन नंबर: 0755-2600115
  4. ईमेल आईडी: shikshaportal@mp.gov.in

संदर्भ और विवरण:

  1. अधिक जानकारी और आवेदन पत्र के लिए छात्र निम्न लिंक देख सकता है: http://shiksha.samagra.gov.in/Public/Schemes/SchemeDetails.aspx?SchemeId=103

 

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