Procedure to Apply for Death Certificate in Utter Pradesh / उत्तर प्रदेश में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

Death Certificate is an important document. The death certificate is issued by Municipal Corporation in an urban area and in rural area death certificate is issued by Panchayati Raj Department. The request for the death certificate can be submitted by the dead person’s relatives or by family members. The certificate can be sued to proof the date of death, individual social, to make free from judicial and governmental obligations, also to settle disputes relating to property inheritance and for the family insurance. It also used to prove the fact of the death of a person and to authorize others benefits. To get death certificate citizens need documents from hospital’s medical officer/police station and the process of the application must be done within 21 days.

Required eligibility and conditions for applying Death Certificate:

  1. Every death is to be reported and registered within 21 days at the place of its occurrence in the prescribed reporting forms. In following cases, persons are required to register
  2. When the Death has taken place in a house then head of the house or nearest relative of the head of the house or oldest person in the family
  3. When the Death had taken place outside the house
  • In a Hospital/Health Centre, Maternity Home or other like institutions: Medical Officer In charge or any officer authorized by him
  • In a Jail: Jail In charge
  • In a Hospital, Dharmshala, Boarding House: Person In-charge
  • In a Moving Vehicle: Person In charge of the Vehicle
  • Found deserted in a public place: Headman of the Village/In-charge of the local police station

Documents required for Death Certificate:

  1. Proof of Death of the deceased
  2. An affidavit specifying the date and time of death
  3. A copy of the ration card for proof of identity
  4. In the case of Medico-legal cases.
  • FIR
  • Post Mortem Report
  • Form-2 given By Concerned Police Authorities

Application Procedure:

  1. Applicant needs to visit official eDistrict online portal. Visit following web site: http://edistrict.up.nic.in/ where need to find the option of “Death Certificate”
  2. The applicant can use direct link to download a form for death certificate http://edistrict.up.nic.in/AvailServices/PdfForms/Death_hi.pdf
  3. Now need to fill the application form with the required details correctly
  4. The applicant will have to visit nearest common service center (CSC) where applicant have to submit an application form (which is also available in the CSC office) to obtain death certificates in Uttar Pradesh.
  5. After providing all details and documents the common service center (CSC) operator will fill the e-form for making the online registration of death certificate
  6. After that, the registration through electronic mode will send to the concerned competent officer by the common service center.
  7. On successful submission of application form, you will receive an application id by which you can check the status of your application.

Check the Status of Death Certificate in Uttar Pradesh:

After applying for the Death certificate you can later, check the status of the applied application through online. You will require your Application number for checking its status. So, follow these steps to check the status.

  1. First, you have to go to On-line Citizen Services Portal: http://164.100.181.16/citizenservices/login/login.aspx
  2. Then fill your application number in application number box
  3. Then click on Search button and can check its status through online

Contact Details:  

  1. The applicant can contact to the following address for more details: CeG, 1st Floor UPTRON Building, Near Gomti Barrage, Gomti Nagar, Lucknow 226 010
  2. Phone No: 0522-2304706
  3. Email ID: ceghelpdesk@gmail.com

Reference and Details:

  1. To know more information related to the caste certificate visit: http://164.100.181.16/citizenservices/login/login.aspx
  2. http://edistrict.up.nic.in/

 

 

 

उत्तर प्रदेश में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

 

 

मृत्यु प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम द्वारा एक शहरी क्षेत्र में जारी किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्र में मृत्यु प्रमाण पत्र पंचशील राज विभाग द्वारा जारी किया गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध मृत व्यक्ति के रिश्तेदार या परिवार के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रमाण पत्र को  मृत्यु की तारीख, व्यक्तिगत सामाजिक, सबूत के लिए अथवा न्यायिक और सरकारी दायित्वों से मुक्ति पाने के लिए, संपत्ति उत्तराधिकार से संबंधित विवाद और पारिवारिक बीमा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह किसी व्यक्ति की मृत्यु के तथ्य को साबित करने और दूसरों को लाभ देने के लिए भी उपयोग किया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नागरिकों को अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी / पुलिस स्टेशन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और आवेदन की प्रक्रिया को 21 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें:

  1. प्रत्येक मृत्यु की रिपोर्ट ये निर्धारित रिपोर्टिंग प्रारूप में 21 दिनों के भीतर दर्ज की जाती है। निम्नलिखित मामलों में, व्यक्तियों को पंजीकरण करना आवश्यक है।
  2. जब मृत्यु एक घर में हो गई है तो घर के वरिष्ठ या घर के वरिष्ठ के निकटतम रिश्तेदार या परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति पंजीकरण करेगा।
  3. जब मृत्यु घर के बाहर हुई हो
  • अस्पताल / स्वास्थ्य केंद्र, मातृत्व गृह या अन्य संस्थानों जैसे: चिकित्सा अधिकारी प्रभारी या उनके द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी
  • जेल में: जेल का प्रभारी
  • अस्पताल में, धर्मशाला, बोर्डिंग हाउस: व्यक्ति प्रभारी
  • चलती वाहन में: वाहन के प्रभारी व्यक्ति
  • किसी सार्वजनिक स्थान पर निर्वासित पाया गया: गांव के प्रमुख / स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रभारी

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  1. मृतक की मृत्यु का प्रमाण
  2. एक शपथ पत्र जो मृत्यु की तारीख और समय निर्दिष्ट करता है
  3. पहचान के सबूत के लिए राशन कार्ड की एक प्रति
  4. मेडिको-कानूनी मामलों के मामले में
  • प्राथमिकी
  • पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट
  • संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा दिए गए फॉर्म क्रमांक -2

आवेदन की प्रक्रिया:

  1. आवेदक को आधिकारिक eDistrict ऑनलाइन पोर्टल पर जाने की जरूरत है। निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं: http://edistrict.up.nic.in/ निम्लिखित वेबसाइट पर  जाने के बाद  “जन्म प्रमाण पत्र” का विकल्प खोजने की जरूरत है
  2. आवेदक मृत्यु प्रमाण पत्र फार्म डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक का उपयोग कर सकते हैं http://edistrict.up.nic.in/AvailServices/PdfForms/Death_hi.pdf
  3. अब आवश्यक जानकारी के साथ आवेदन फॉर्म को सही ढंग से भरना होगा
  4. आवेदक को निकटतम सामान्य सेवा केंद्र का दौरा करना होगा जहां उत्तर प्रदेश में मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को आवेदन फार्म (जो सीएससी कार्यालय में भी उपलब्ध है) जमा कराना होगा।
  5. आवेदक को अपनी पहचान संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे
  6. सभी विवरण और दस्तावेज प्रदान करने के बाद सामान्य सेवा केंद्र ऑपरेटर मृत्यु प्रमाण पत्र के ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए ई-फॉर्म भरेगा
  7. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए पंजीकरण आम सेवा केंद्र द्वारा संबंधित सक्षम अधिकारी को भेज देगा।
  8. आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा करने पर, आपको एक आवेदन आईडी मिलेगी जिसके द्वारा आप अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

मृत्यु प्रमाणपत्र की स्थिति की जांच करें:

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद, आप बाद मे ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से इसकी स्थिति की जांच कर सकते है. इस के लिए आपको अपने आवेदन संख्या की आवश्यकता होगी। तो, स्थिति की जांच के लिए इन चरणों का पालन करें।

  1. सबसे पहले, आपको ऑन-लाइन नागरिक सेवा पोर्टल पर जाना होगा: http://164.100.181.16/itizenservices/login/login.aspx
  2. फिर आवेदन संख्या बॉक्स में अपना आवेदन संख्या भरें
  3. फिर खोज बटन पर क्लिक करें और ऑनलाइन के माध्यम से अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं

संपर्क विवरण:

  1. आवेदक अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित पते से संपर्क कर सकता है: सीईजी, प्रथम तल यूपीट्रॉन बिल्डिंग, गोमती बैराज के पास, गोमती नगर, लखनऊ 226 010
  2. फोन नंबर: 0522-2304706
  3. ईमेल आईडी: ceghelpdesk@gmail.com

संदर्भ और विवरण:

  1. जाति प्रमाणपत्र से संबंधित अधिक जानकारी जानने के लिए: http://164.100.181.16/itizenservices/login/login.aspx
  2. http://edistrict.up.nic.in/

Balika Samridhi Yojana for Girl Child in Manipur

SBI Youth for India Fellowship Programme