Procedure to Obtain Caste Certificate in Rajasthan (In English)
यह प्रक्रिया आपको राजस्थान में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बारे में जानकारी प्रदान करती है। जाति प्रमाण पत्र धारण करने वाले उम्मीदवार के लिए एक प्रमाण है कि वह उस विशिष्ट समुदाय, धर्म या जाति के लिए है, जिसने उस प्रमाणपत्र पर उल्लेख किया है। सरकार जानता है कि भारत के सभी नागरिकों को समान अनुपात और अन्य लोगों के साथ गति के साथ बढ़ने का अधिकार है। इसलिए, उस प्रयोजन के लिए सरकार अपनी जाति के लिए भारत के लोगों को प्रमाण पत्र देना शुरू कर देती है। भारत में नागरिकों को जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण और ऐसी सभी सुविधाएं मिल गई हैं। इसलिए, राजस्थान में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया नीचे दी गई है
राजस्थान में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता:
- आवेदक को राजस्थान राज्य से संबंधित होना चाहिए
आवश्यक दस्तावेज़:
- न्यायालय का 2 रूपए शुल्क के टिकट के साथ पूरी तरह से भरा आवेदन पत्र
- आवेदन पत्र में दो सरकारी कर्मचारियों के प्रमाण पत्र
- हलफनामा 10 रूपए
- राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति
- संबंधित पटवारी की रिपोर्ट
- आय प्रमाण पत्र
आवेदन की प्रक्रिया: आवेदक अपने निकटतम उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तहसीलदार के कार्यालय / राजस्व विभाग / जिला कलेक्टर के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं ताकि वे आवेदक को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकें और सुनिश्चित कर सकें कि उम्मीदवार को सभी दस्तावेजों के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों के तहत सूचीबद्ध होना चाहिए। नीचे का उल्लेख है
शुल्क: 10 रुपये
संपर्क विवरण: उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तहसीलदार का कार्यालय / राजस्व विभाग / जिला कलेक्टर के कार्यालय
संदर्भ: